{"_id":"65204b904a40e2e2250edd86","slug":"bail-application-of-accused-in-attempt-to-kill-rejected-kasganj-news-c-175-1-sagr1032-5643-2023-10-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: जान से मारने के प्रयास में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: जान से मारने के प्रयास में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Fri, 06 Oct 2023 11:31 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 06 Oct 2023 11:31 PM IST
विज्ञापन
कासगंज । जिला एवं सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने जान से मारने की कोशिश के आरोपी की जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
एटा के मिरहची क्षेत्र के बुरहनाबाद निवासी ओमकार का गांव के ही आदेश, उमेश, अखिलेश व अजय के मध्य खेत की मेंढ को ले कर विवाद चल रहा है। वह अपने दोनों पुत्रों के साथ 23 जनवरी 2019 को ट्रैक्टर से खाद लेकर अमांपुर से अपने गांव की ओर आ रहा था तभी डोर्रा के निकट आरोपियों ने उनका ट्रैक्टर रोक लिया। अखिलेश ने नाजायज असलहा से जान से मारने की नियत से उसे फायर कर दिया। उसके पैरों पर गोली लगने से वह घायल हो गया। ओमकार ने आरोपियों के खिलाफ थाना अमांपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना कर आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी अखिलेश ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिहं यदुवंशी ने मामले की पैरवी करते हुए अभियुक्त की जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
एटा के मिरहची क्षेत्र के बुरहनाबाद निवासी ओमकार का गांव के ही आदेश, उमेश, अखिलेश व अजय के मध्य खेत की मेंढ को ले कर विवाद चल रहा है। वह अपने दोनों पुत्रों के साथ 23 जनवरी 2019 को ट्रैक्टर से खाद लेकर अमांपुर से अपने गांव की ओर आ रहा था तभी डोर्रा के निकट आरोपियों ने उनका ट्रैक्टर रोक लिया। अखिलेश ने नाजायज असलहा से जान से मारने की नियत से उसे फायर कर दिया। उसके पैरों पर गोली लगने से वह घायल हो गया। ओमकार ने आरोपियों के खिलाफ थाना अमांपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना कर आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी अखिलेश ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिहं यदुवंशी ने मामले की पैरवी करते हुए अभियुक्त की जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन