फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Amendment in pension rules is anti-constitutional

Agra News: पेंशन नियमों में संशोधन संविधान विरोधी

Mon, 23 Jun 2025 11:52 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 23 Jun 2025 11:52 PM IST
विज्ञापन
Amendment in pension rules is anti-constitutional
कासगंज में कलेक्ट्रेट पर डीएम को ज्ञापन देने पहुंचे वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान के पदा​
कासगंज। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में वित्त विधेयक 2025 में किए गए पेंशन से संबंधित संशोधनों का विरोध करते हुए वरिष्ठ पेंशन भोगियों ने समस्याओं के समाधान की मांग उठाई।अध्यक्ष केके सिंह एवं महामंत्री सूरजपाल सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने संचित निधि देयताओं पर व्यय के संदर्भ में पेंशन नियमों व सिद्धांतों सत्यता के नाम पर किए गए संशोधन संविधान प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों को सेवानिवृत्ति के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करना है। उन्हें भविष्य के संभावित लाभों से वंचित करने की सरकार की मंशा है। यह संशोधन डीएस नकारा बनाम भारत सरकार के ऐतिहासिक निर्णय का स्पष्ट उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त निर्णय में कृत्रिम कट ऑफ तिथि द्वारा पेंशनरों में भेदभाव को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लघंन माना है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास की नीति अपनाने वाली सरकार ने करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों व पेंशनरों को जीवन के अंतिम पड़ाव पर वित्तीय असुरक्षा की ओर धकेलना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा पेंशनरों ने सरकार से समान चिकित्सा सुविधा, रेलवे छूट की सुविधाएं, समान चिकित्सा सुविधा सहित अन्य मांगें भी उठाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed