मैनपुरी: लूट और हत्या का आरोपी कृषि रक्षा विभाग का बाबू निलंबित, लखनऊ में की थी वारदात
आरोपी बाबू ने 23 मार्च 2021 को लखनऊ के थाना कैंट क्षेत्र में अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तब से आरोपी फरार है।
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मैनपुरी जिले में कृषि रक्षा विभाग में तैनात एक बाबू ने राजधानी लखनऊ में हत्या और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस उपायुक्त पूर्वी लखनऊ ने मामले में जिलाधिकारी को पत्र भेजकर हत्यारोपी बाबू के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई किए जाने के लिए कहा था। उच्चाधिकारियों के आदेश पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बाबू को निलंबित कर दिया गया है।
शहर कोतवाली के गांव भोजपुरा निवासी अजय उर्फ रिंकू पुत्र राजेश कृषि रक्षा विभाग में बाबू के पद पर तैनात है। वह मार्च के अंतिम सप्ताह से कार्यालय से बिना सूचना के गायब है। इसी बीच पुलिस उपायुक्त पूर्वी लखनऊ ने जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह को पत्र भेजा था।
बृजमोहन नाम के व्यक्ति की हत्या की थी
इसमें बताया था कि अजय उर्फ रिंकू ने 23 मार्च 2021 को लखनऊ के थाना कैंट क्षेत्र में अपने साथियों के साथ मिलकर बृजमोहन की हत्या कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद से वह फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस की जांच में पता चला कि हत्यारोपी मैनपुरी का रहने वाला है और कृषि रक्षा विभाग में कर्मचारी है। ऐसे में उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए।
पुलिस विवेचना के अनुसार संबंधित कर्मचारी पेशेवर अपराधी है। इससे पूर्व उस पर थाना जीआरपी मैनपुरी में भी बीते वर्ष अप्रैल में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। पत्र आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई के लिए लिखा था। पत्र पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ. गगन दीप सिंह ने कर्मचारी अजय उर्फ रिंकू को निलंबित कर दिया है। देर शाम निलंबन आदेश भी जारी कर दिया गया है।
पहले ही नोटिस जारी कर रोका जा चुका है वेतन
कृषि रक्षा विभाग में तैनात अजय उर्फ रिंकू मार्च के अंतिम सप्ताह से ही कार्यालय नहीं आ रहा है। बिना किसी सूचना के अनुपस्थित होने पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा दो बार उसे नोटिस भी जारी किया गया। इसके साथ उसका वेतन भी रोक दिया गया, जो अब तक आहरित नहीं किया गया है।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ. गगन दीप सिंह ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेश पर हत्यारोपी बाबू को निलंबित कर दिया गया है। पूर्व में भी कार्यालय से बिना सूचना अनुपस्थित चलने के कारण नोटिस जारी करने के साथ ही वेतन रोकने की कार्रवाई की गई थी।