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Agra: चेक बाउंस के मामले में आरोपी को मिली कोर्ट से बड़ी राहत, अधिवक्ता के इस तर्क ने कराया बरी

Mon, 15 Dec 2025 09:19 PM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: अरुन पाराशर Updated Mon, 15 Dec 2025 09:19 PM IST
सार

चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने ठोस साक्ष्य के अभाव में आरोपी को बरी करने का आदेश दिया। 

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accused was acquitted by court in cheque bounce case
कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

विशेष न्यायालय एनआईएक्ट के पीठासीन अधिकारी अरविंद कुमार यादव ने चेक बाउंस के आरोपी गौरव प्रकाश श्रीवास्तव को ठोस साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। यह न्यू आगरा थाना क्षेत्र के चंद्र नगर निवासी हैं।
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आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वर्ष 2016 में आरोपी का बैंक खाता बंद हो गया था। उन्होंने 2016 में ही चेक स्टॉप पेमेंट लगा दिया था। ऐसे में वादी ने वर्ष 2018 में चेक बाउंस का मुकदमा किया। यह तर्कसंगत नहीं है। 
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न्यू आगरा थाना क्षेत्र के न्यू कौशलपुर निवासी कुलदीप त्रिवेदी ने वाद दायर किया था। आरोप लगाया कि परिचित गौरव श्रीवास्तव ने 1 जनवरी 2018 को एक लाख रुपये उधार लिए थे। 5 महीने में वापस करने का वादा था। तगादा करने पर आरोपी ने 1 मई 2018 को बैंक ऑफ इंडिया की लॉयर्स काॅलोनी शाखा का एक चेक दिया, जो बाउंस हो गया। 
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