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एंटी रेबीज लगवाने के लिए जरूरी होगा आधार कार्ड, विभाग को दिए निर्देश
Sun, 05 May 2019 06:25 PM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैनपुरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैनपुरी
Published by: Abhishek Saxena
Updated Sun, 05 May 2019 06:25 PM IST
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सांप और श्वान के काटने पर लगने वाली वैक्सीन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी स्नेक बीनम की अस्पतालों में हो रहे दुरुपयोग को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं।
महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने सीएमओ व सीएमएस को भेजे पत्र में अनिवार्यताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। दोनों ही स्थिति में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।
महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश ने सीएमओ व सीएमएस को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि एंटी रेबीज वैक्सीन (एआरवी) और एंटी स्नेक वेनम (एएसवी) के लिए अलग से रजिस्टर बनाया जाए।
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महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने सीएमओ व सीएमएस को भेजे पत्र में अनिवार्यताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। दोनों ही स्थिति में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।
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महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश ने सीएमओ व सीएमएस को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि एंटी रेबीज वैक्सीन (एआरवी) और एंटी स्नेक वेनम (एएसवी) के लिए अलग से रजिस्टर बनाया जाए।
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प्रत्येक मरीज का नाम और पता लिखने के साथ ही उसमें उसका आधा नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। इससे अस्पतालों में एआरवी और एएसवी का किसी प्रकार से दुरुपयोग न किया जा सके। विभाग को यह निर्णय उस समय लेना पड़ रहा है जब अस्पतालों में एआरबी की मारामारी की किल्लत लगातार बढ़ रही है।
सूत्रों की मानें तो जनपद में एआरवी का दुरुपयोग हो रहा है। अस्पतालों में यह वैक्सीन न होने की बात कह दी जाती है। जो लोग सुविधा शुल्क दे देते हैं, उनको इसका लाभ दे दिया जाता है, शेष को लौटा दिया जाता है। विभाग ने इस सबको रोकने के लिए ही यह आदेश जारी किया है।
सीएमओ डॉ. एके पांडेय ने बताया कि एआरवी और एएसवी को लेकर जो भी निर्देश प्राप्त हुए उनका पालन किया जाएगा। सभी चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे आपूर्ति और सप्लाई का विवरण अलग से रजिस्टर पर अंकित रखें। जिसको इनका लाभ दिया जाए उनका संपूर्ण नाम व पता के साथ ही आधार नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। पीड़ितों को एआरवी और एएसवी का लाभ पाने के लिए अपने साथ अपना आधार ले जाना होगा।
सूत्रों की मानें तो जनपद में एआरवी का दुरुपयोग हो रहा है। अस्पतालों में यह वैक्सीन न होने की बात कह दी जाती है। जो लोग सुविधा शुल्क दे देते हैं, उनको इसका लाभ दे दिया जाता है, शेष को लौटा दिया जाता है। विभाग ने इस सबको रोकने के लिए ही यह आदेश जारी किया है।
सीएमओ डॉ. एके पांडेय ने बताया कि एआरवी और एएसवी को लेकर जो भी निर्देश प्राप्त हुए उनका पालन किया जाएगा। सभी चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे आपूर्ति और सप्लाई का विवरण अलग से रजिस्टर पर अंकित रखें। जिसको इनका लाभ दिया जाए उनका संपूर्ण नाम व पता के साथ ही आधार नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। पीड़ितों को एआरवी और एएसवी का लाभ पाने के लिए अपने साथ अपना आधार ले जाना होगा।