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Agra News: कोयला भट्ठियों और तंदूर जलाने पर पांच हजार रुपये का वसूला जुर्माना

Tue, 30 Dec 2025 02:44 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 30 Dec 2025 02:44 AM IST
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A fine of five thousand rupees was imposed on burning coal furnaces and tandoors.
आगरा। बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम ने कोयले से संचालित भट्ठियों और तंदूरों के खिलाफ सोमवार को अभियान चलाया। ताजगंज क्षेत्र स्थित होटल ट्राइडेंट के पास कोयले से जलाए जा रहे तंदूरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे पांच हजार रुपये का जुर्माना मौके पर ही वसूला गया।
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नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर जोनल स्वच्छता अधिकारी (जेडएसओ) ताजगंज महेंद्र सिंह, एफआई योगेंद्र कुशवाहा ने सोमवार को दुकानदारों को चेतावनी दी कि वह दोबारा कोयला न जलाएं। निगम की टीम ने फतेहाबाद रोड पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाया। दुकानदारों व ठेले वालों से सात हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। नगर आयुक्त ने बताया कि वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ग्रेप लागू किया गया है। इसके तहत कोयले से संचालित भट्ठियां और तंदूर पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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