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Agra News: चेक बाउंस के दोषी को 6 महीने का कारावास
Thu, 26 Feb 2026 02:38 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 26 Feb 2026 02:38 AM IST
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आगरा। चेक बाउंस के मामले में अदालत ने थाना न्यू आगरा क्षेत्र के दयालबाग निवासी मलखान सिंह को दोषी माना। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-12 अनुभव सिंह ने उसे 6 महीने का कारावास और 2.40 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम से 10 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा कराने के आदेश भी दिए गए हैं।
न्यू आगरा थाना क्षेत्र के नगला पदी निवासी रमेश चंद ने वाद दायर कराया था। आरोप लगाया कि 2018 में परिचित मलखान सिंह ने 6 माह के लिए 2 लाख रुपये उधार लिए थे। तगादा करने 20 सितंबर 2018 को 2 लाख रुपये का चेक दिया जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। संवाद
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न्यू आगरा थाना क्षेत्र के नगला पदी निवासी रमेश चंद ने वाद दायर कराया था। आरोप लगाया कि 2018 में परिचित मलखान सिंह ने 6 माह के लिए 2 लाख रुपये उधार लिए थे। तगादा करने 20 सितंबर 2018 को 2 लाख रुपये का चेक दिया जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। संवाद
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