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तीन जहरखुरानों को सात साल करावास
Updated Wed, 27 Sep 2017 11:51 PM IST
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फिरोजाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने लोगों को जहरखुरानी का शिकार बना कर लूटपाट करने वाले तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा और तीन हजार रुपए अर्थदंड लगाया है।
मामला थाना टूंडला से जुड़ा है। वादी सत्यभान ने विगत 27 अप्रैल 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वो ट्रक से अपनी साली की सगाई में भाग लेने सिरसागंज जा रहा था। आरोप था कि रास्ते में ट्रक चालक राजुद्दीन, छोटू उर्फ गौरव और अजीज निवासी शाहगंज आगरा ने ट्रक को रोक कर उसे नशीला पदार्थ कोल्ड ड्रिक में मिला पिला दिया। बेहोश होने पर लूट लिया।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक मनोज कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। अदालत ने तीनों को दोषी मानते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। शासन की ओर से केस की पैरवी शासकीय अधिवक्ता रामनजर यादव ने की।
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मामला थाना टूंडला से जुड़ा है। वादी सत्यभान ने विगत 27 अप्रैल 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वो ट्रक से अपनी साली की सगाई में भाग लेने सिरसागंज जा रहा था। आरोप था कि रास्ते में ट्रक चालक राजुद्दीन, छोटू उर्फ गौरव और अजीज निवासी शाहगंज आगरा ने ट्रक को रोक कर उसे नशीला पदार्थ कोल्ड ड्रिक में मिला पिला दिया। बेहोश होने पर लूट लिया।
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पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक मनोज कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। अदालत ने तीनों को दोषी मानते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। शासन की ओर से केस की पैरवी शासकीय अधिवक्ता रामनजर यादव ने की।
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