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नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण 12 को
Updated Fri, 08 Dec 2017 11:27 PM IST
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फिरोजाबाद। नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद जिस घड़ी का इंतजार था, शासन उसकी तिथि की घोषणा कर दी है। नवनिर्वाचित महापौर, पार्षद, पालिका अध्यक्ष और सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह 12 दिसंबर को होगा।
जनपद में 29 नवंबर को महापौर, पार्षद, पालिका अध्यक्ष और सभासदों का चुनाव हुआ। एक दिसंबर को परिणाम घोषित हुए। परिणाम के बाद अब बारी है नगर की सरकार के शपथ ग्रहण की। गुजरात चुनाव के चलते शपथ ग्रहण की तिथि घोषित करने में शासन को बिलंब हुआ। प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि प्रदेश में नगर निगम के महापौर, पार्षदों, अध्यक्षों और सभासदों के निर्वाचन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है।
उप्र नगर निगम अधिनियम में प्रावधान है कि हर व्यक्ति जो महापौर, पार्षद निर्वाचित है, अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व प्रपत्र पर शपथ लेगा तथा प्रतिज्ञान करेगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मंडलायुक्त अथवा उनकी अनुपस्थिति में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट महापौर को शपथ दिलाएंगे।
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इसके बाद महापौर पार्षदों को शपथ दिलाएंगे। नगर पालिका अधिनियम में यह प्रावधान है कि पालिका अध्यक्ष ओर सदस्य को शपथ ग्रहण डीएम अथवा उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामित एसडीएम शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल का यह निर्देश है कि समस्त नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में शपथ ग्रहण 12 दिसंबर को संपन्न कराकर सूचना शासन को उपलब्ध कराएं।
इधर अपर आयुक्त प्रमोद कुमार ने बताया कि प्रमुख सचिव ने 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण के आदेश दिए हैं। महापौर एवं पार्षदाें का शपथ ग्रहण समारोह गांधीपार्क में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए जल्द व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाएंगी।
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जनपद में 29 नवंबर को महापौर, पार्षद, पालिका अध्यक्ष और सभासदों का चुनाव हुआ। एक दिसंबर को परिणाम घोषित हुए। परिणाम के बाद अब बारी है नगर की सरकार के शपथ ग्रहण की। गुजरात चुनाव के चलते शपथ ग्रहण की तिथि घोषित करने में शासन को बिलंब हुआ। प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि प्रदेश में नगर निगम के महापौर, पार्षदों, अध्यक्षों और सभासदों के निर्वाचन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है।
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उप्र नगर निगम अधिनियम में प्रावधान है कि हर व्यक्ति जो महापौर, पार्षद निर्वाचित है, अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व प्रपत्र पर शपथ लेगा तथा प्रतिज्ञान करेगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मंडलायुक्त अथवा उनकी अनुपस्थिति में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट महापौर को शपथ दिलाएंगे।
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इसके बाद महापौर पार्षदों को शपथ दिलाएंगे। नगर पालिका अधिनियम में यह प्रावधान है कि पालिका अध्यक्ष ओर सदस्य को शपथ ग्रहण डीएम अथवा उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामित एसडीएम शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल का यह निर्देश है कि समस्त नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में शपथ ग्रहण 12 दिसंबर को संपन्न कराकर सूचना शासन को उपलब्ध कराएं।
इधर अपर आयुक्त प्रमोद कुमार ने बताया कि प्रमुख सचिव ने 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण के आदेश दिए हैं। महापौर एवं पार्षदाें का शपथ ग्रहण समारोह गांधीपार्क में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए जल्द व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाएंगी।