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Agra News: 26 साल लड़ा मुकदमा, पांच साल की सुनाई गई सजा
Sun, 16 Jun 2024 12:31 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 16 Jun 2024 12:31 AM IST
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मैनपुरी।
थाना करहल क्षेत्र के गांव मोहब्बतपुर लभौआ में 26 साल पहले घर में घुसकर महिला पर हमला करने वाले को एफटीसी द्वितीय के जज भूलेराम ने पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद उसको अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
गांव मोहब्बतपुर लभौआ की पुष्पादेवी पर 16 मई 1998 को घर में घुसकर गांव के ही राजकुमार, अशोक, राजेश, लज्जाराम, दागश्री ने हमला किया था। रिपोर्ट पुष्पा के भाई सुधीर ने दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करने के बाद राजेश और राजकुमार के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। अशोक, लज्जाराम, दागश्री को दोषी नहीं पाकर उनके नाम निकाल दिए।
मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय के जज भूलेराम के न्यायालय में की गई। गवाही के आधार पर राजकुमार को घर में घुसकर पुष्पादेवी पर हमला करने का दोषी पाया गया। राजकुमार को एफटीसी द्वितीय के जज भूलेराम ने पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान हुई मौत
पुलिस ने घर में घुसकर हमला करने के आरोप में गांव के राजेश कुमार के खिलाफ भी चार्जशीट भेजी। राजेश ने अदालत में हाजिर होकर जमानत करा ली। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसकी मौत हो गई। राजेश की मृत्यु होने की पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद उसके खिलाफ चल रही मुकदमे की सुनवाई बंद कर दी गई।
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थाना करहल क्षेत्र के गांव मोहब्बतपुर लभौआ में 26 साल पहले घर में घुसकर महिला पर हमला करने वाले को एफटीसी द्वितीय के जज भूलेराम ने पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद उसको अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
गांव मोहब्बतपुर लभौआ की पुष्पादेवी पर 16 मई 1998 को घर में घुसकर गांव के ही राजकुमार, अशोक, राजेश, लज्जाराम, दागश्री ने हमला किया था। रिपोर्ट पुष्पा के भाई सुधीर ने दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करने के बाद राजेश और राजकुमार के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। अशोक, लज्जाराम, दागश्री को दोषी नहीं पाकर उनके नाम निकाल दिए।
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मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय के जज भूलेराम के न्यायालय में की गई। गवाही के आधार पर राजकुमार को घर में घुसकर पुष्पादेवी पर हमला करने का दोषी पाया गया। राजकुमार को एफटीसी द्वितीय के जज भूलेराम ने पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान हुई मौत
पुलिस ने घर में घुसकर हमला करने के आरोप में गांव के राजेश कुमार के खिलाफ भी चार्जशीट भेजी। राजेश ने अदालत में हाजिर होकर जमानत करा ली। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसकी मौत हो गई। राजेश की मृत्यु होने की पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद उसके खिलाफ चल रही मुकदमे की सुनवाई बंद कर दी गई।