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पिता-पुत्र को चार साल की सजा
Updated Thu, 12 Apr 2018 10:52 PM IST
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- फोटो : amar ujala
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मैनपुरी। थाना एलाऊ क्षेत्र में छह साल पहले दंपती सहित बेटी को मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाने के आरोपी पिता-पुत्र को जिला जज ने दोषी पाया है। उनको चार-चार साल की सजा सुनाई गई है। वहीं, पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। थाना एलाऊ के पुडरी निवासी मायादेवी ने तीन जून 2012 को थाना एलाऊ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि गांव के अरविंद ने उसकी बेटी को गंदी और अभद्र बातें लिखा हुआ एक पत्र दिया।
बेटी ने शिकायत की। वह अपने पति बिजेंद्र, बेटी सोनी को साथ लेकर शिकायत करने अरविंद के घर गई तो अरविंद तथा उसके पिता रामप्रकाश ने सरिया तथा डंडे से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मामले की सुनवाई जिला जज नंदलाल की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित तीनों घायलों ने घटना के समर्थन में गवाही दी।
इसके आधार पर उनको अपराध करने का दोषी पाया गया। जिला शासकीय अधिवक् ता फौजदारी सुभाष चंद्र यादव ने आरोपियों के अपराध को देखते हुए कड़ी सजा देने की दलील दी। जिला जज ने पिता पुत्र को दोषी पाने के बाद चार चार साल की सजा सुनाई है। उनको पांच पंाच हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा।
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बेटी ने शिकायत की। वह अपने पति बिजेंद्र, बेटी सोनी को साथ लेकर शिकायत करने अरविंद के घर गई तो अरविंद तथा उसके पिता रामप्रकाश ने सरिया तथा डंडे से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मामले की सुनवाई जिला जज नंदलाल की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित तीनों घायलों ने घटना के समर्थन में गवाही दी।
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इसके आधार पर उनको अपराध करने का दोषी पाया गया। जिला शासकीय अधिवक् ता फौजदारी सुभाष चंद्र यादव ने आरोपियों के अपराध को देखते हुए कड़ी सजा देने की दलील दी। जिला जज ने पिता पुत्र को दोषी पाने के बाद चार चार साल की सजा सुनाई है। उनको पांच पंाच हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा।
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