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चार आरोपियों को दस साल की कैद
Updated Mon, 21 Aug 2017 11:29 PM IST
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कासगंज। जिला जज न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के मामले में चार आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं आरोपियों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
गौरतलब है कि विगत एक मार्च 2010 को गौरव कुमार पुत्र रामगोपाल निवासी गेंदुपुरा थाना अमांपुर का शराब के नशे में गांव के चंद्र पाल पुत्र बीरी सिंह, दिनेश, अवधेश, राजेश पुत्र चंद्र पाल से विवाद हो गया था। कहासुनी के बाद आरोपियों ने गौरव को मारपीट कर घायल कर दिया। गंभीर हालत में गौरव को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की। जिला जज ओमप्रकाश त्रिपाठी के न्यायालय में मामले की सुनवाई चल रही थी। सोमवार को जिला जज ने आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई। सभी आरोपियों पर 10-10 हजार का जुर्माना आरोपित किया गया। अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता रमेश चंद्र गोला ने मामले की पैरवी की।
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गौरतलब है कि विगत एक मार्च 2010 को गौरव कुमार पुत्र रामगोपाल निवासी गेंदुपुरा थाना अमांपुर का शराब के नशे में गांव के चंद्र पाल पुत्र बीरी सिंह, दिनेश, अवधेश, राजेश पुत्र चंद्र पाल से विवाद हो गया था। कहासुनी के बाद आरोपियों ने गौरव को मारपीट कर घायल कर दिया। गंभीर हालत में गौरव को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की। जिला जज ओमप्रकाश त्रिपाठी के न्यायालय में मामले की सुनवाई चल रही थी। सोमवार को जिला जज ने आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई। सभी आरोपियों पर 10-10 हजार का जुर्माना आरोपित किया गया। अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता रमेश चंद्र गोला ने मामले की पैरवी की।
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