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Agra News: 31 मार्च के बाद बकायेदारों पर लगेगा 12 फीसदी ब्याज

Thu, 28 Mar 2024 01:18 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 28 Mar 2024 01:18 AM IST
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12 percent interest will be charged on defaulters after March 31
कासगंज। सदर नगर पालिका ने 68 बड़े बकायेदारों को चिन्हित कर उन्हें होली से पहले नोटिस जारी किए थे। इन लोगों ने अब तक धनराशि जमा नहीं की है। 31 मार्च तक टैक्स अदा नहीं करने पर नियमानुसार 12 फीसदी का अतिरिक्त भार ब्याज के रूप में वसूला जाएगा।दरअसल, मार्च में नगर पालिका का वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा। इससे पहले ही पालिका ने बकायेदारों को चिन्हित कर इन्हें नोटिस जारी किया। कुल 68 बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजे गए। जिनमें पेट्रोल पंप स्वामी, विद्यालय संचालक एवं घरेलू और कॉमर्शियल बकायेदारों शामिल हैं। इनमें से कुछ बकायेदारों ने भुगतान किया है। कर अधीक्षक योगेश कुमार का कहना है कि 31 मार्च के बाद नियमानुसार बकायेदारों पर 12 फीसदी अतिरिक्त भार ब्याज के रूप में पालिका द्वारा लगाया जाएगा। उनका कहना है कि यदि 31 से पहले बकाया जमा करते हैं तो वह अतिरिक्त भार से बच जाएंगे। जो जमा नहीं करेंगे उनकी आरसी जारी कर राजस्व विभाग के माध्यम से वसूली कराई जाएगी।
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