फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   सामूहिक दुष्कर्म के दोषी प्रधान सहित तीन को 20 साल की कैद

सामूहिक दुष्कर्म के दोषी प्रधान सहित तीन को 20 साल की कैद

Sun, 06 Jan 2019 12:05 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 06 Jan 2019 12:05 AM IST
विज्ञापन
सामूहिक दुष्कर्म के दोषी प्रधान सहित तीन को 20 साल की  कैद

विज्ञापन
फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम मृदुल दुबे ने दुष्कर्म के दोषी ग्राम प्रधान सहित तीन को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।


मामला थाना खैरगढ़ क्षेत्र का चार वर्ष पुराना है। 19 अक्तूबर, 2014 को थाना खैरगढ़ क्षेत्र के एक गांव की युवती शौच को गई थी। तभी उसके साथ थाना मक्खनपुर इंदुमई निवासी देवेंद्र, पवन कुमार और सुभाष ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता के भाई की तहरीर दी तो दरोगा ने फाड़कर फेंक दिया था। पुलिस ने विवेचना करके देवेंद्र सिंह के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
विज्ञापन



मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम मृदुल दुबे की न्यायालय में हुई। अभियुक्तों ने आरोप से इंकार किया और सत्र परीक्षण की मांग की। पीड़िता के बयान के आधार पर न्यायालय ने धारा 319 के तहत पवन और सुभाष को तलब कर लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


न्यायालय में तमाम गवाहों ने गवाही दी। इसमें शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार राठौर ने केस को साबित करने को हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की कई नजीरों को रखा।


अपर सत्र न्यायाधीश मृदुल दुबे नेे दोनों पक्षों के तर्क सुनने व साक्ष्यों के आधार पर ग्राम प्रधान पवन, देवेंद्र सिंह, सुभाष को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed