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अपहरण का झूठा मुकदमा लिखवाने वाले को पांच साल की सजा
Updated Mon, 09 Oct 2017 11:57 PM IST
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प्रतीकात्मक चित्र
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कासगंज।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय धीरेंद्र कुमार के न्यायालय ने अपहरण का झूठा मुकदमा लिखवाने वाले एक आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इस मामले में चार आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। दोषी सिद्ध आरोपी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
कैलाश निवासी कादरबाड़ी सोरों ने 31 मई 2011 को थाने में मामला दर्ज कराया कि वह अपने पुत्र राजाबाबू के साथ बाइक पर अपने गांव वापिस लौट रहा था। तभी रास्ते में पांच लोगों ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर ले गए। उसको तो रिहा कर दिया, लेकिन उसके बेटे को अगवा कर लिया। उसने यादराम, रामवीर, हजारी निवासी कादरबाड़ी सोरों को नामजद कराया। जबकि दो लोगों को अज्ञात में रखा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने इस मामले की विवेचना की। विवेचना में पुलिस ने कैलाश, मुन्ना लाल, रामपाल, राम गोपाल, पूजा के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार एवं अधिवक्ताओं की जिरह के आधार पर कैलाश को मिथ्या साक्ष्य आदि गढ़ने का दोषी पाया। जबकि मुन्नालाल, रामपाल, रामगोपाल, पूजा के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं हो पाया। जिससे इनको दोष मुक्त कर दिया। आरोपी को न्यायालय ने पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान किया गया है। जुर्माने की राशि में से 5-5 हजार रुपये की धनराशि यादराम, रामवीर व हजारी को प्रतिकर के रूप में प्रदान की जाएगी। जेल में बिताई गई सजा की अबधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय धीरेंद्र कुमार के न्यायालय ने अपहरण का झूठा मुकदमा लिखवाने वाले एक आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इस मामले में चार आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। दोषी सिद्ध आरोपी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
कैलाश निवासी कादरबाड़ी सोरों ने 31 मई 2011 को थाने में मामला दर्ज कराया कि वह अपने पुत्र राजाबाबू के साथ बाइक पर अपने गांव वापिस लौट रहा था। तभी रास्ते में पांच लोगों ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर ले गए। उसको तो रिहा कर दिया, लेकिन उसके बेटे को अगवा कर लिया। उसने यादराम, रामवीर, हजारी निवासी कादरबाड़ी सोरों को नामजद कराया। जबकि दो लोगों को अज्ञात में रखा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने इस मामले की विवेचना की। विवेचना में पुलिस ने कैलाश, मुन्ना लाल, रामपाल, राम गोपाल, पूजा के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार एवं अधिवक्ताओं की जिरह के आधार पर कैलाश को मिथ्या साक्ष्य आदि गढ़ने का दोषी पाया। जबकि मुन्नालाल, रामपाल, रामगोपाल, पूजा के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं हो पाया। जिससे इनको दोष मुक्त कर दिया। आरोपी को न्यायालय ने पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान किया गया है। जुर्माने की राशि में से 5-5 हजार रुपये की धनराशि यादराम, रामवीर व हजारी को प्रतिकर के रूप में प्रदान की जाएगी। जेल में बिताई गई सजा की अबधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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