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Agra News: सहकारी बैंक में मृतक किसानों के कर्ज पर छूट, 31 दिसंबर तक मिलेगी ब्याज में 100 फीसदी छूट

Sat, 05 Oct 2024 09:50 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Sat, 05 Oct 2024 09:50 PM IST
सार

ताजनगरी में सहकारी बैंक में मृतक किसानों के कर्ज पर छूट मिलेगी। 31 दिसंबर तक ब्याज में 100 फीसदी छूट दी जाएगी।

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100% interest will be waived on loans of deceased farmers in cooperative banks till December 31 In Agra
bank loan? - फोटो : Istock

विस्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा में पितृपक्ष समाप्त होने के बाद सहकारी बैंक ने मृतक ऋण योजना शुरू की है, जो 31 दिसंबर तक चलेगी। मृतक ऋणी किसानों के कर्ज पर 100 फीसदी छूट का फायदा लिया जा सकेगा। इसे तीन श्रेणियों में बांटा गया है।

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उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के निदेशक श्याम भदौरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मृतक ऋणी किसानों के वारिसानों के लिए अपने पितरों को कर्ज मुक्त करने को योजना शुरू की है। मृतक ऋण मोचन योजना को 31 दिसंबर तक चलाया जाएगा। इसमें जिन किसानों ने 31 मार्च 2023 से पहले कर्ज लिया है, उनके ब्याज में 100 फीसदी छूट मिलेगी।
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क्षेत्रीय प्रबंधक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2013 तक लिए गए कर्ज के ब्याज में 75 फीसदी छूट दी जाएगी। उन्होंने ऐसे सभी वारिसानों ने अपील की है कि सहकारी बैंक से लिए गए कर्ज से मुक्त करने के लिए ब्याज माफी की योजना का लाभ उठाएं। इसके लिए अपने क्षेत्र की नजदीकी शाखा पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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