Himachal: तबादला प्रशासन का विवेकाधिकार, कर्मचारी की मर्जी नहीं, हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 27 Feb 2026 05:00 AM IST
सार
हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की तबादला नीति में स्पष्ट किया है कि एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण पाना किसी भी कर्मचारी का कानूनी अधिकार नहीं है।
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
- फोटो : अमर उजाला