निजी उद्योगों में नए भर्ती युवाओं को मिलेगा कौशल विकास भत्ता
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सूबे में निजी कंपनियों में नवनियुक्त होने वाले युवाओं को अब कौशल विकास भत्ता मिलेगा। सरकार ने फैक्टरी एक्ट के तहत ऐसी व्यवस्था की है। हाल ही में सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना में कुछ शर्तें भी हैं।
इन्हें पूरा करने वाले कर्मियों को कौशल विकास भत्ता मिलेगा। अधिसूचना के मुताबिक कंपनी में दस या दस से अधिक कर्मी होने चाहिए। ऐसे युवा जो आगामी समय में नवनियुक्त निजी सेक्टर में मैन्युुफैक्चरिंग करने वाली कंपनी में नियुक्त होंगे।
जिनकी तनख्वाह 15 हजार से कम होगी तथा कंपनी की ओर से रहने और खाने की सुविधा नहीं दी जाएगी। ऐसे युवाओं को एक हजार रुपये कौशल विकास भत्ता दिया जाएगा। शारीरिक रूप से अक्षम युवाओं को 1500 रुपये सरकार कौशल भत्ते के रूप में देगी। कंपनी ने दस या दस से अधिक कर्मी होने चाहिए।
सरकार ने फैक्टरी एक्ट के तहत लिया निर्णय
हाल ही में सरकार ने फैक्टरी एक्ट के तहत यह निर्णय लिया है। इसका प्रदेश के निजी सेक्टर में कार्य करने वाले हजारों युवाओं को लाभ होगा। प्रदेश में प्रशिक्षण हासिल करने वाले युवाओं के लिए सरकार ने कौशल विकास भत्ता योजना शुरू की है।
योजना चार साल से चल रही है। अब सरकार ने योजना में निजी सेक्टर में नव नियुक्ति होने वाले युवाओं को भी शामिल किया है। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद चौहान ने कहा कि सरकार ने अधिसूचना जारी की है।
अब निजी मैन्युफैक्चरिंग व पावर प्लांट फैक्टरी में नियुक्त होने वाले कर्मियों को भी कौशल विकास भत्ता मिलेगा। इसके लिए सरकार ने शर्तें निर्धारित की हैं। इन्हें पूरा करने वाले युवाओं को कौशल विकास भत्ता मिलेगा।