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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूर्व सैनिकों को मिलेगी राहत

Sat, 10 Oct 2026 05:28 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 10 Oct 2026 05:28 PM IST
सार

 न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने राज्य सरकार की ओर से 31 अक्तूबर 2022 को जारी उस शुद्धिपत्र को रद्द कर दिया है, जिसके तहत केवल 31 अक्तूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच सेना से सेवानिवृत्त हुए पूर्व सैनिकों को ही भर्ती के योग्य माना गया था। 

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Major High Court Ruling: Exservicemen to get relief in Himachal Police constable recruitment.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूर्व सैनिकों की पात्रता को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने राज्य सरकार की ओर से 31 अक्तूबर 2022 को जारी उस शुद्धिपत्र को रद्द कर दिया है, जिसके तहत केवल 31 अक्तूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच सेना से सेवानिवृत्त हुए पूर्व सैनिकों को ही भर्ती के योग्य माना गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि 1 अक्तूबर 2018 से 30 सितंबर 2020 के बीच सेवानिवृत्त हुए पूर्व सैनिक इस भर्ती के लिए पात्र हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि ये अभ्यर्थी भर्ती की अन्य सभी शर्तें पूरी करते हैं, तो 45 वर्ष की निर्धारित आयु सीमा पार होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं।

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यह मामला वर्ष 2021 में पुलिस कांस्टेबल के 1,334 पदों के लिए निकाली गई भर्ती से जुड़ा है। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने रोजगार कार्यालय में अपने नाम दर्ज कराए थे। पुलिस विभाग ने पंजाब पुलिस रूल्स का हवाला देते हुए सेना से रिटायर होने और पुलिस में नामांकन के बीच अधिकतम दो वर्ष का अंतर होने की शर्त रखी थी। बाद में विभाग ने कटऑफ तिथि में बदलाव कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि विभाग का यह निर्णय नेशनल एंप्लॉयमेंट सर्विस मैनुअल के प्रावधानों के विपरीत था। मैनुअल के क्लॉज 9.12 (ii) के अनुसार, वर्ष 2021 की भर्ती के लिए पिछले दो वर्षों की गणना अक्टूबर 2018 से सितंबर 2020 के बीच की जानी चाहिए थी।

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हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलील स्वीकार करते हुए माना कि सरकार ने कटऑफ तिथि निर्धारित करने में नियमों की अनदेखी की, जिससे कई पात्र पूर्व सैनिक भर्ती के अवसर से वंचित हो गए। अदालत ने निर्देश दिया कि 1 अक्तूबर 2018 से 30 सितंबर 2020 के बीच सेना से रिटायर हुए पात्र अभ्यर्थियों को कांस्टेबल पद पर नियुक्ति दी जाए। उनकी वरिष्ठता उसी तिथि से निर्धारित की जाएगी, जिस दिन इस भर्ती बैच के अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया था। कोर्ट के आदेश के अनुसार निदेशालय पूर्व सैनिक सेल, हमीरपुर एक महीने के भीतर पुलिस विभाग को पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए सिफारिश भेजेगा। इसके बाद पुलिस विभाग को अगले एक महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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