हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूर्व सैनिकों को मिलेगी राहत
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 10 Oct 2026 05:28 PM IST
सार
न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने राज्य सरकार की ओर से 31 अक्तूबर 2022 को जारी उस शुद्धिपत्र को रद्द कर दिया है, जिसके तहत केवल 31 अक्तूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच सेना से सेवानिवृत्त हुए पूर्व सैनिकों को ही भर्ती के योग्य माना गया था।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला