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हिमाचल: पवन काजल के खिलाफ चुनाव आयोग कोर्ट में दायर करेगा केस
Mon, 06 May 2019 11:14 PM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धर्मशाला/शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धर्मशाला/शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 06 May 2019 11:14 PM IST
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फाइल फोटो
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कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल के खिलाफ चुनाव आयोग सिविल कोर्ट में बुधवार को केस दायर करेगा। आयोग ने सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी कांगड़ा को मुद्रक के फर्जी नाम-पते और बिना प्रकाशक वाले पंफलेट-कैलेंडर बांटने के मामले में काजल के खिलाफ केस दायर करने के आदेश दिए हैं।
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जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट की हैसियत से सिविल कोर्ट धर्मशाला में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा -127 ए के तहत काजल के खिलाफ केस दर्ज करवाएंगे। डीसी संदीप कुमार ने इसकी पुष्टि की है।
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भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी पर की हैं 13 शिकायतें
कांग्रेस प्रत्याशी पर जयसिंहपुर, सुलह और शाहपुर में हुई जनसभाओं के दौरान मुद्रक के फर्जी नाम-पते और बिना प्रकाशक वाले पंफलेट, कैलेंडर बांटने के आरोप हैं। चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वायड और वीडियो सर्विलांस टीम ने जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपी रिपोर्ट में कांग्रेस प्रत्याशी पर यह आरोप लगाए थे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस प्रत्याशी को नोटिस जारी कर कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी मांगी थी।
हालांकि, पवन काजल ने इन आरोपों को नकार किया था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127 ए के तहत छह माह की सजा और दो हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। भाजपा ने अभी तक काजल के खिलाफ अलग-अलग स्थानों पर आचार संहिता के उल्लंघन की 13 शिकायतें जिला निर्वाचन अधिकारी से की हैं।
हालांकि, पवन काजल ने इन आरोपों को नकार किया था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127 ए के तहत छह माह की सजा और दो हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। भाजपा ने अभी तक काजल के खिलाफ अलग-अलग स्थानों पर आचार संहिता के उल्लंघन की 13 शिकायतें जिला निर्वाचन अधिकारी से की हैं।