हाईकोर्ट का अहम फैसला: भर्ती के मूल वर्ष के रोस्टर प्वाइंट से ही तय होगी वरिष्ठता, जानिए पूरा मामला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 03 Nov 2026 05:00 AM IST
सार
प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में व्यवस्था दी है कि सीधी भर्ती में प्रशासनिक देरी होने पर भी उम्मीदवारों की वरिष्ठता उनके मूल चयन वर्ष के रोस्टर प्वाइंट से ही तय होगी।
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला