जंजैहली एसडीएम कार्यालय विवाद हाईकोर्ट ने दिया ये सुझाव
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हिमाचल प्रेदश हाईकोर्ट ने जंजैहली एसडीएम कार्यालय का विवाद सुलझाने के लिए सभी प्रभावित पक्षों को आपस में बैठकर बातचीत करने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 सप्ताह के लिए टाल दी है। ग्राम पंचायत थुनाग की याचिका पर ही हाईकोर्ट ने एसडीएम कार्यालय जंजैहली में खोलने की अधिसूचना को रद्द कर दिया था।
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता चेतराम ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सभी पक्षों को आपसी समझौते से इस विवाद को निपटाने का सुझाव देते हुए कहा कि संबंधित पक्ष इस सुझाव पर विचार करें और अपने निर्णय से कोर्ट को अवगत कराएं।
12 दिन जंजैहली, अन्य दिन थुनाग में बैठता है एसडीएम
गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने 4 जनवरी 2018 को ग्राम पंचायत थुनाग की याचिका को स्वीकार करते हुए एसडीएम कार्यालय जंजैहली की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। वहीं, याचिकाकर्ता चेतराम ठाकुर के अनुसार एसडीएम कार्यालय जंजैहली लोगों की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए जनहित में खोला गया था।
हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार के जंजैहली से एसडीएम कार्यालय थुनाग शिफ्ट करने पर लोग भड़क गए थे। इस दौरान लंबे समय तक धरना-प्रदर्शन और आंदोलन होते रहे। धारा 144 लगानी पड़ी। इसके बाद सरकार को अपना फैसला पलटना पड़ा। अब एसडीएम 12 दिन जंजैहली, अन्य दिन थुनाग में सेवाएं दे रहे हैं।