Himachal: डिमार्केशन की रिपोर्ट पर कब्जाधारी मानकर चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते, हाईकोर्ट ने रद्द किया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 09 May 2026 12:00 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने सोलन नगर निगम के वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी के नामांकन को रद्द करने के सहायक चुनाव अधिकारी के आदेश एमसी सोलन के को निरस्त कर दिया है।
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अदालत(सांकेतिक)।
- फोटो : अमर उजाला