82 रुपए देकर पांचवीं की छात्रा से रेप, हुई उम्रकैद
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अपनी हवस मिटाने के लिए एक शख्स ने पांचवीं में पढ़ने वाली छात्रा को ही अपना शिकार बना लिया। बच्ची को 82 रुपए देकर उसे इस बात को छुपाने के लिए राजी भी कर लिया। बाद में नाबालिग की बहन के जरिए इस पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ।
करीब दो साल बाद आरोपी के खिलाफ सजा सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार 21 जुलाई 2013 को पीड़िता की बहन ने अपनी मां को बताया कि पीड़िता के पास 82 रुपये हैं। मां ने बच्ची से पूछा कि आखिर उसके पास ये पैसे कहां से आए।
इस पर नाबालिग रोने लग गई। डर के मारे उसने बताया कि बीती रात एक युवक ने उसके साथ दुराचार किया। बाद में उसे ये पैसे दे दिए और ये बात किसी को न बताने को कहा। इसीलिए वह चुप रही। बाद में परिजनों ने इस मामले की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई।
कोर्ट ने सुनाई ये सजा
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी आरके कौशल ने 20 गवाहों तथा अन्य सबूतों के साथ आरोपी के खिलाफ मामला साबित किया।
अब अदालत ने आरोपी को दस साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं पीड़िता के पक्ष में पीड़िता हर्जाना स्कीम के तहत 25 हजार रुपये और आरोपी से मिलने वाली जुर्माना राशि में से आधी राशि बतौर हर्जाना अदा करने के आदेश दिए हैं।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलदेव सिंह की विशेष अदालत ने थुनाग तहसील के भडेची (प्रागली कल्हणी) निवासी किशन चंद के खिलाफ दुराचार का अभियोग साबित होने पर कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।