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सरकार ने रात को खनन सामग्री ले जाने पर लगाया प्रतिबंध

Fri, 10 Feb 2017 09:07 AM IST
धर्मेंद्र पंडित/अमर उजाला, शिमला
धर्मेंद्र पंडित/अमर उजाला, शिमला Updated Fri, 10 Feb 2017 09:07 AM IST
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BAn on Mining Material in Himachal Pradesh

प्रदेश सरकार ने हिमाचल के चार जिलों में रात को खनन सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने ये नियम कांगड़ा, ऊना, सिरमौर और सोलन जिले के बॉर्डर एरिया के लिए लागू किए हैं। इन जिलों के क्रशरों से शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी खनन सामग्री नहीं ले जाई जा सकेगी। अगर कोई वाहन मालिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे 20 हजार रुपये से ज्यादा जुर्माना किया जाएगा। 

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अवैध खनन की आशंका के चलते सरकार ने यह व्यवस्था की है। हिमाचल में कई क्रशर बंद किए गए हैं। नियमों को ताक में रखकर कई संचालक रात को क्रशर चलाकर बाहरी राज्यों में मैटेरियल बेच सकते हैं। ऐसे में हिमाचल सरकार ने रात के समय में खनन सामग्री ले जाने में प्रतिबंध लगाया है। सरकार के इस फैसले से हिमाचल में अवैध खनन पर रोक लग सकती है।

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अवैध खनन की 130 चोर सड़कें बंद

BAn on Mining Material in Himachal Pradesh

अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने हिमाचल में 130 चोर सड़कें बंद कर दी हैं। ये सड़कें उन नदी और नालों के लिए निकाली गई थीं, जहां रोड़ी रेत निकालने के लिए अवैध खनन किया जा रहा था। 

छह विभागों के अफसरों की टीमें गठित
अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रदेश सरकार ने 6 विभागों के 39 अफसरों की टीमें गठित की हैं। टीमें लगातार छापामारी कर अवैध खनन करने वाले वाहनों को जब्त कर रही हैं। 

हिमाचल में रात के वक्त खनन सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला अधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी किए हैं। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए यह सब किया गया है। -रजनीश कुमार, स्टेट जियोलॉजिस्ट

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