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होटल मालिक पर निगम सख्त, निर्माण कार्य पर लगाया प्रतिबंध
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अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। आईजीएमसी के पास सड़क ढहने के मामले में नगर निगम प्रशासन हरकत में आ गया है। निगम प्रशासन ने होटल मालिक को नोटिस जारी कर उसके भवन निर्माण की मंजूरी रद्द करने की तैयारी कर ली है।
होटल मालिक के भवन निर्माण पर रोक लगा दी है। होटल मालिक तब तक निर्माणकार्य शुरू नहीं कर सकेगा जब तक नगर निगम इसकी अनुमति नहीं देगा। होटल मालिक को आयुक्त कोर्ट में इस मामले पर अपना जवाब देना होगा। निगम प्रशासन के अनुसार होटल मालिक को कुछ समय पहले ही रिहायशी मकान बनाने की मंजूरी दी गई थी। लेकिन निर्माण कार्य शुरू करने के लिए प्लॉट में इतनी खुदाई कर दी कि सड़क ही ढह गई। मौके पर पहुंचे सड़क एवं भवन निर्माण शाखा के कनिष्ठ अभियंता प्रवीन जिंटा ने पाया कि खुदाई नियमों के तहत नहीं की गई। मनमाने तरीके से की गई खुदाई के चलते ही सड़क ढह गई। अभियंता ने न सिर्फ होटल मालिक को 11 लाख का जुर्माना लगाने की रिपोर्ट दी है बल्कि नियमों के खिलाफ खुदाई करने पर इसे भवन निर्माण के लिए मिली मंजूरी भी रद्द करने को कहा है।
एपी शाखा ने जारी किया नोटिस
निगम की एपी शाखा ने कनिष्ठ अभियंता से रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित होटल मालिक को नोटिस थमा दिया है। निगम ने पूछा है कि क्यों न भवन निर्माण की मंजूरी रद्द की जाए। एपी राजीव शर्मा ने कहा कि होटल मालिक को नोटिस जारी कर दिया है।
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डंगा देने का काम जोरों पर
मौके पर सड़क को बहाल करने के लिए डंगा देने का काम जोरों से चलाया जा रहा है। होटल मालिक ने अपने मजदूर डंगा लगाने के काम में लगाए हैं। निगम का कहना है कि इसी हफ्ते सड़क बहाल कर दी जाएगी। अभी सिर्फ एंबुलेंस के लिए ही यह सड़क खुली रखी है। सोमवार को भी सभी एचआरटीसी टैक्सियां आईजीएमसी तक चलाई गई। इससे लक्कड़ बाजार से संजौली आने जाने वाले लोगों पैदल आईजीमएसी तक जाना पड़ा। महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी।
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शिमला। आईजीएमसी के पास सड़क ढहने के मामले में नगर निगम प्रशासन हरकत में आ गया है। निगम प्रशासन ने होटल मालिक को नोटिस जारी कर उसके भवन निर्माण की मंजूरी रद्द करने की तैयारी कर ली है।
होटल मालिक के भवन निर्माण पर रोक लगा दी है। होटल मालिक तब तक निर्माणकार्य शुरू नहीं कर सकेगा जब तक नगर निगम इसकी अनुमति नहीं देगा। होटल मालिक को आयुक्त कोर्ट में इस मामले पर अपना जवाब देना होगा। निगम प्रशासन के अनुसार होटल मालिक को कुछ समय पहले ही रिहायशी मकान बनाने की मंजूरी दी गई थी। लेकिन निर्माण कार्य शुरू करने के लिए प्लॉट में इतनी खुदाई कर दी कि सड़क ही ढह गई। मौके पर पहुंचे सड़क एवं भवन निर्माण शाखा के कनिष्ठ अभियंता प्रवीन जिंटा ने पाया कि खुदाई नियमों के तहत नहीं की गई। मनमाने तरीके से की गई खुदाई के चलते ही सड़क ढह गई। अभियंता ने न सिर्फ होटल मालिक को 11 लाख का जुर्माना लगाने की रिपोर्ट दी है बल्कि नियमों के खिलाफ खुदाई करने पर इसे भवन निर्माण के लिए मिली मंजूरी भी रद्द करने को कहा है।
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एपी शाखा ने जारी किया नोटिस
निगम की एपी शाखा ने कनिष्ठ अभियंता से रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित होटल मालिक को नोटिस थमा दिया है। निगम ने पूछा है कि क्यों न भवन निर्माण की मंजूरी रद्द की जाए। एपी राजीव शर्मा ने कहा कि होटल मालिक को नोटिस जारी कर दिया है।
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डंगा देने का काम जोरों पर
मौके पर सड़क को बहाल करने के लिए डंगा देने का काम जोरों से चलाया जा रहा है। होटल मालिक ने अपने मजदूर डंगा लगाने के काम में लगाए हैं। निगम का कहना है कि इसी हफ्ते सड़क बहाल कर दी जाएगी। अभी सिर्फ एंबुलेंस के लिए ही यह सड़क खुली रखी है। सोमवार को भी सभी एचआरटीसी टैक्सियां आईजीएमसी तक चलाई गई। इससे लक्कड़ बाजार से संजौली आने जाने वाले लोगों पैदल आईजीमएसी तक जाना पड़ा। महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी।