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यौन शोषण पीड़ित नाबालिगों को हर महीने मिलेंगे 7500, सरकार ने जारी की अधिसूचना

Thu, 04 Jul 2019 10:24 AM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 04 Jul 2019 10:24 AM IST
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7500 will be given to  minor victims of sexual abuse every month

नाबालिग दुष्कर्म पीड़ितों एवं बाल शोषण के लिए पुनर्वास सहायता योजना को सरकार ने अधिसूचित कर दिया है। योजना के तहत यौन शोषण पीड़ितों को 2500 रुपये सेविंग अकाउंट और 5000 रुपये आरडी अकाउंट में मिलेंगे।

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21 वर्ष की आयु तक नाबालिग पीड़ितों को प्रतिमाह प्रदेश सरकार 7500 रुपये देगी। 16 साल का होने पर तकनीकी विभाग स्किल आधारित ट्रेनिंग भी दिलाएगा। बीते माह मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूर किया गया था।
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की इस योजना के तहत आजीविका समर्थन के रूप में 21 वर्ष तक की आयु तक नाबालिग पीड़ितों को 7500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

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बाल उत्पीड़न से ग्रस्त बच्चों में आत्म विश्वास व स्वाभिमान लौटाने और उनके लिए वित्तीय सुरक्षा, कौशल उन्नयन, पुनर्वास और आजीविका समर्थन करने के उद्देश्य से योजना को शुरू करने का फैसला लिया गया है।

योजना के तहत नाबालिग बच्चों तथा उनके परिजनों को व्यावसायिक, अनुभवी परामर्शदाताओं द्वारा छह महीने के लिए गहन परामर्श दिया जाएगा। योजना के तहत सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए एक करोड़ के बजट का प्रावधान किया है।

नाबालिग पीड़ित को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी। बाल आश्रम, मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए बनाए गए आश्रमों में नाबालिग पीड़ितों को नौकरी दिलाने का प्रावधान भी योजना में किया गया है।
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