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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   एमसी के आदेश नहीं मानेगा बिजली बोर्ड, अवैध निर्माण पर अब नहीं कटेगी बिजली

कनेक्शन काटने से इनकार करने पर बिजली बोर्ड और एमसी में तनातनी

Thu, 27 Jun 2019 11:32 AM IST
शिमला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: शिमला ब्यूरो Updated Thu, 27 Jun 2019 11:32 AM IST
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एमसी के आदेश नहीं मानेगा बिजली बोर्ड, अवैध निर्माण पर अब नहीं कटेगी बिजली
सांकेतिक तस्वीर

शहर में अवैध निर्माण करने वालों और कूड़ा शुल्क न देने वाले डिफाल्टरों के बिजली कनेक्शन काटे जाने को लेकर बिजली बोर्ड के इंकार से नगर निगम में हड़कंप मच गया है। बुधवार को नगर निगम आयुक्त पंकज राय विदेश दौरे से वापस शिमला पहुंच गए। निगम अधिकारियों ने उन्हें बिजली बोर्ड के इस फैसले के बारे में अवगत करवाया। आयुक्त ने बोर्ड के अधिशासी अभियंता से इसकी रिपोर्ट ली।

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अभियंता ने वीरवार को इस पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। उधर, निगम आयुक्त पंकज राय ने कहा कि यदि बोर्ड कनेक्शन नहीं काट सकता तो इसका लिखित जवाब दिया जाए। इसके बाद नगर निगम इसमें आगामी कार्रवाई करेगा। उधर, बिजली बोर्ड ने कूड़ा शुल्क डिफाल्टरों के बाद अवैध निर्माण करने वाले भवन मालिकों के कनेक्शन काटने से भी मना कर दिया है।
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बोर्ड का तर्क है कि नगर निगम खुद तो अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई करता नहीं, दूसरे विभागों को कनेक्शन काटने के लिए कह देता है। बिजली कटने के बावजूद भवनों में अवैध निर्माण जारी है। इस पर निगम कुछ नहीं कर रहा।
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इस स्थिति में ही कटेगी अब बिजली
नगर निगम यदि अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेश देता है या फिर उसे सील कर देता है, तभी बिजली बोर्ड उस भवन का कनेक्शन काटेगा। इसके अलावा बाकी आदेशों को नहीं माना जाएगा।

अवैध निर्माण पर भी लगा दिए थे मीटर
मालरोड स्थित एक कामर्शियल कांपलेक्स में अवैध निर्माण पाए जाने पर नगर निगम ने इसका बिजली पानी काटने के आदेश जारी किए थे। बिजली बोर्ड ने कनेक्शन काट दिया लेकिन कुछ दिन बाद ही कनेक्शन दे दिया। इसके बाद से बोर्ड और नगर निगम में तनातनी बढ़ रही है। नए भवनों में बिजली कनेक्शन लेने के लिए पहले एमसी की एनओसी होना अनिवार्य था। लेकिन अब इस शर्त को हटा दिया है। ऐसे में यदि नगर निगम अपनी एनओसी वापस भी लेता है तब भी कनेक्शन नहीं कट सकेगा।


नहीं काटेंगे कनेक्शन : सूद
बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता राजीव सूद ने कहा कि बिजली बोर्ड उन्हीं भवनों के कनेक्शन काटेगा जिनका अवैध निर्माण तोड़ने या भवन सील करने जैसे आदेश नगर निगम जारी करेगा। बाकी मामलों में कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे।

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