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Kullu News: नाबालिग से दुराचार के दोषी को 10 साल की सजा, जुर्माना भरने के भी आदेश
Tue, 16 May 2023 05:33 PM IST
Krishan Singh
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 16 May 2023 05:33 PM IST
सार
पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 5,000 रुपये का जुर्माना भरने के भी आदेश दिए हैं।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
विशेष न्यायाधीश दविंद्र कुमार की अदालत ने मंगलवार को पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 5,000 रुपये का जुर्माना भरने के भी आदेश दिए हैं। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आईपीसी की धारा 506 के तहत आरोपी को एक साल के कारावास और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जिला न्यायवादी एनएस चौहान ने बताया कि छह मई 2017 को पीड़िता ने एसएचओ थाना केलांग को मामले की शिकायत दी।
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आरोप लगाया गया कि आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न तब से शुरू किया जब वह आठवीं कक्षा में पढ़ रही थी। तब उसकी आयु 16 साल से कम थी। आरोपी ने उसे धमकी दी कि यदि वह इसके बारे में किसी और कुछ बताएगी तो वह उसे जान से मार देगा। पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत केस दर्ज किया। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी छेरिंग तोबदान को दोषी करार दिया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामले में 22 गवाह पेश किए गए।
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