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पति की हत्या की दोषी महिला को उम्रकैद

Fri, 12 Aug 2016 08:53 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लुधियाना
ब्यूरो/अमर उजाला, लुधियाना Updated Fri, 12 Aug 2016 08:53 PM IST
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life imprisonment, court verdict in murder case, ludhiana court
कोर्ट
अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारने की दोषी कंचन देवी और उसके प्रेमी अनिल कुमार को एडिशनल सेशन जज जतिंदरपाल सिंह कुर्मी ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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इसके साथ ही अदालत ने दोनों को 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करने के आदेश भी दिए हैं। डाबा पुलिस ने यह मामला मुलखराज के बयानों पर दर्ज किया था। कबाड़ का काम करने वाले मुल्खराज ने बयान दर्ज कराया था कि वशिष्ट गुप्ता का पहली पत्नी के साथ तलाक हो गया था और उसने कंचन के साथ दूसरी शादी की थी।
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आरोपी अनिल कुमार उनके पड़ोस में रहता था। कंचन और अनिल के बीच काफी समय से प्रेम संबंध थे। मुल्खराज के अनुसार 24 दिसंबर 2012 को वह अपने काम पर जा रहा था तो रास्ते में वशिष्ट गुप्ता के घर से चीखने की आवाज आई। जब वह वहां रुका तो कंचन ने उसके बाल पकड़ रखे थे, जबकि आरोपी अनिल उसके ऊपर बैठा था।
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दोनों ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। जब मोहल्ले वालों को इसका पता चला तो आरोपियों ने शोर मचा दिया कि उसे करंट लग गया है। पुलिस ने जांच की तो मामला हत्या का निकला। 
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