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सीमा पर पकड़ा गया युवक अब लौट पाएगा अपने वतन
Updated Wed, 05 Sep 2018 10:29 PM IST
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सीमा पर पकड़ा गया नाबालिग लौटेगा पाक
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की मुख्य न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
तरनतारन। भारत-पाक सीमा पर 27 फरवरी को मुबाशर बिलाल उर्फ मुबारक (16) पुत्र मोहम्मद अकबर निवासी जिला कसूर (पाकिस्तान) को भारत में बिना पासपोर्ट के प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उस समय इस युवक ने पुलिस को बताया कि उसने गलती से भारत की सीमा में प्रवेश कर लिया था। इस संबंध में थाना खेमकरण की पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की मुख्य न्यायाधीश अनुराधा की अदालत में केस दायर किया था। पाकिस्तानी बच्चे का भारत में कोई रिश्तेदार न होने के कारण और उसका पक्ष रखने के लिए जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी ने एडवोकेट महिंदरपाल अरोड़ा को यह केस सौंपा था। अदालत में लगभग 6 महीने तक चले इस केस में अदालत ने एडवोकेट महिंदरपाल अरोड़ा की दलीलों से सहमत होते हुए मुबाशर बिलाल उर्फ मुबारक को केस से बरी कर दिया। अब उसका अपने वतन पाकिस्तान लौटने का सपना साकार हो सकेगा।
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सीमा पर पकड़ा गया नाबालिग लौटेगा पाक
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की मुख्य न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
तरनतारन। भारत-पाक सीमा पर 27 फरवरी को मुबाशर बिलाल उर्फ मुबारक (16) पुत्र मोहम्मद अकबर निवासी जिला कसूर (पाकिस्तान) को भारत में बिना पासपोर्ट के प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उस समय इस युवक ने पुलिस को बताया कि उसने गलती से भारत की सीमा में प्रवेश कर लिया था। इस संबंध में थाना खेमकरण की पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की मुख्य न्यायाधीश अनुराधा की अदालत में केस दायर किया था। पाकिस्तानी बच्चे का भारत में कोई रिश्तेदार न होने के कारण और उसका पक्ष रखने के लिए जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी ने एडवोकेट महिंदरपाल अरोड़ा को यह केस सौंपा था। अदालत में लगभग 6 महीने तक चले इस केस में अदालत ने एडवोकेट महिंदरपाल अरोड़ा की दलीलों से सहमत होते हुए मुबाशर बिलाल उर्फ मुबारक को केस से बरी कर दिया। अब उसका अपने वतन पाकिस्तान लौटने का सपना साकार हो सकेगा।