महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश सहित कई प्रदेशों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए वाराणसी शहर में सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक ही दुकान और प्रतिष्ठान खुल सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। थाना स्तर पर पुलिस बाजारों के खुलने और बंद होने के समय की निगरानी करेगी। नियमों के उल्लंघन पर मजिस्ट्रेट को कार्रवाई का अधिकार होगा।
वाराणसी: दूसरे राज्यों में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर प्रशासन का फैसला, नौ से नौ बजे तक खोल सकेंगे दुकान
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कोविड प्रोटोकाल का भी कराया जाएगा अनुपालन
जिला प्रशासन फिर से कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता अभियान शुरू करेगा। इसमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को फिर से कड़ाई से लागू किया जाएगा। बाजारों में इसकी निगरानी बढ़ाने के लिए व्यापारिक संगठनों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि कई राज्यों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते सतर्कता बरती जा रही है। सुबह नौ से रात नौ बजे तक दुकान और प्रतिष्ठान खोलने का नियम लागू कराया गया है।
फ्रंटलाइन वर्कर्स को कल फिर टीकाकरण का मौका
वाराणसी में कोरोना टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी डोज लगाने के साथ ही टीकाकरण से छूटने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को एक और मौका दिया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 25 और 26 फरवरी को टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। मंगलवार को सिगरा कोविड कमांड सेंटर में सीएमओ डॉ. वीबी सिंह ने टीकाकरण अभियान की समीक्षा कर शतप्रतिशत टीकाकरण कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया।
अब तक दो चरणों में टीकाकरण के बाद अब तीसरे चरण की शुरूआत भी अगले महीने से शुरू होगी। सीएमओ ने बैठक में बताया कि 25 फरवरी को मिनी मॉपअप राउंड के अंतर्गत राजस्वकर्मी, पुलिस, एनडीआरएफ, होमगार्ड, सीआरपीएफ, आरपीएफ, पंचायतीराज, नगर निगम के ऐसे कर्मचारी जो किसी कारण वश छूट गए थे, उनको टीका लगाया जाएगा। इसके लिए पुलिसलाइन, नगर निगम , बीएलडबल्यू हॉस्पिटल तथा एलबीएस हॉस्पिटल, रामनगर में टीकाकरण किया जाएगा।