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जन्मदिन स्पेशल: दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने किया ये काम, जो किसी ने नहीं किया

Mon, 16 Sep 2019 05:45 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Mon, 16 Sep 2019 05:45 PM IST
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पीएम मोदी (फाइल फोटो)। - फोटो : अमर उजाला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 69 साल के हो जाएंगे। वह मंगलवार को अपना 69वां बर्थ डे मनाएंगे। अभी तक इस बात का पीएमओ से आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है कि अपना जन्मदिन कहां मनाएंगे। पिछले साल की बात करें तो पीएम मोदी अपना जन्मदिन काशी में स्कूल के बच्चों के साथ मनाया था। इस बार भी कयास यही लगाए जा रहे हैं, कि पीएम मोदी अपना जन्मदिन मनाने काशी में आ सकते हैं। जिसकी तैयारी में भाजपा जोरशोर से जुट गई है।


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पीएम मोदी ने 30 मई को देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली थी। इससे पहले वह 2014 को देश के प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। पीएम मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार काम करने शुरू कर दिया। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने तीन तलाक को खत्म करने की बात कई बार चुनावी रैली के दौरान कही। इसके साथ ही भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना रखा था।

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पीएम मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले तीन तलाक को खत्म किया। तीन तलाक का बिल सबसे पहले 25 जुलाई को लोक सभा में पास हो गया। उसके बाद राज्यसभा में 30 जुलाई को भी पास हो गया। राज्यसभा में बिल के समर्थन में 99, जबकि विरोध में 84 वोट पड़े। इससे पहले विपक्ष की बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग भी सदन में गिर गई। राज्यसभा से तीन तलाक बिल पास होने के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उस दिन को ऐतिहासिक दिन बताया था।

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- फोटो : ANI

एक अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी। इस मंजूरी के साथ की तीन तलाक कानून अस्तित्व में आ गया। यह कानून 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा। बिल के कानून बनने के बाद 19 सितंबर 2018 के बाद जितने भी मामले में तीन तलाक से संबंधित आए हैं, उन सभी का निपटारा इसी कानून के तहत किया जाएगा।

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इसके बाद पीएम मोदी ने भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार 5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35(ए) का हटाया। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने के बहुप्रतीक्षित फैसले पर केंद्र सरकार ने मुहर लगाई। इसके साथ ही राज्य में लागू  35ए (विशेष नागरिकता अधिकार) भी स्वतः समाप्त हो गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 और 35ए, खत्म होने की सूचना संसद में दी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में अनुच्छेद-370 व 35ए को खत्म करने की जानकारी दी।

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