संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट के दिए गए सर्वे आदेश को पूरी तरह वैध ठहराया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से मस्जिद कमेटी को झटका लगा है। हिंदू पक्ष ने इसे जीत बताया है। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है।
संभल जामा मस्जिद सर्वे मामला: हाईकोर्ट से मस्जिद कमेटी को झटका, हिंदू पक्ष ने ऐतिहासिक बताया, जानें पूरा मामला
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Published by: विमल शर्मा
Updated Mon, 19 May 2025 05:14 PM IST
सार
संभल की शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए सर्वे आदेश को पूरी तरह वैध ठहराते हुए मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के फैसले से मस्जिद कमेटी को झटका लगा है। हिंदू पक्ष ने इसे जीत बताया है।
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