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संभल जामा मस्जिद सर्वे मामला: हाईकोर्ट से मस्जिद कमेटी को झटका, हिंदू पक्ष ने ऐतिहासिक बताया, जानें पूरा मामला

Mon, 19 May 2025 05:14 PM IST
विमल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Published by: विमल शर्मा Updated Mon, 19 May 2025 05:14 PM IST
सार

संभल की शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए सर्वे आदेश को पूरी तरह वैध ठहराते हुए मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के फैसले से मस्जिद कमेटी को झटका लगा है। हिंदू पक्ष ने इसे जीत बताया है।

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Sambhal Jama Masjid survey case: High court gives blow to mosque committee, Hindu side calls it historic
संभल हिंसा - फोटो : अमर उजाला

संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट के दिए गए सर्वे आदेश को पूरी तरह वैध ठहराया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से मस्जिद कमेटी को झटका लगा है। हिंदू पक्ष ने इसे जीत बताया है। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है।

Sambhal Jama Masjid survey case: High court gives blow to mosque committee, Hindu side calls it historic
संभल में जामा मस्जिद - फोटो : संवाद

जो लोग यह कह रहे थे कि 19 नवंबर को ट्रायल कोर्ट द्वारा नियुक्त सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति गलत थी और मस्जिद पक्ष को सुने बिना नियुक्त किया गया था, उनकी सभी दलीलों को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 (नियम 9 और 10) के तहत कोर्ट को सर्वे कमिश्नर नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। उस समय किसी पक्ष को सुना जाना आवश्यक नहीं होता।

Sambhal Jama Masjid survey case: High court gives blow to mosque committee, Hindu side calls it historic
संभल पुलिस - फोटो : संवाद

केवल सर्वे के समय दोनों पक्षों की उपस्थिति जरूरी होती है, जिसे 19 और 24 नवंबर दोनों ही दिनों में निभाया गया। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जो लोग इस प्रक्रिया की गरिमा पर सवाल उठा रहे थे।  उन सभी को हाईकोर्ट के ठोस निर्णय ने जवाब दे दिया है। हम अब सुप्रीम कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पर लगी रोक को हटवाने के लिए याचिका दायर करेंगे।

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Sambhal Jama Masjid survey case: High court gives blow to mosque committee, Hindu side calls it historic
संभल जामा मस्जिद के बाहर तैनात पुलिस - फोटो : संवाद

हाईकोर्ट ने ट्रायल पर लगी रोक को भी हटा दिया है जिससे अब निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पूजा स्थल अधिनियम (प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट) इस मामले में लागू नहीं होता। दोनों पक्षों ने माना है कि यह एक एएसआई संरक्षित स्मारक है जो 1958 के एएसआई अधिनियम के अधीन आता है।

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Sambhal Jama Masjid survey case: High court gives blow to mosque committee, Hindu side calls it historic
संभल हिंसा - फोटो : अमर उजाला

यह था मामला 
हिंदू पक्ष ने संभल के चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए दावा पेश किया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर पृथ्वीराज चौहान के शासन से पहले बना था, जबकि मस्जिद मुगलकाल में मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद टीले पर बनी है। किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है।

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