मेरठ में पूर्व मंत्री व मीट माफिया याकूब कुरैशी की अवैध संपत्ति को पुलिस कुर्क करने में जुटी है। याकूब पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस आज याकूब का मकान कुर्क करेगी। बताया गया कि पुलिस याकूब कुरैशी के 13 करोड़ के मकान को कुर्क करने जा रही है। सीओ किठौर रूपाली राय ने बताया कि याकूब कुरैशी के जिस मकान को कुर्क किया जाएगा, उसकी कीमत 13 करोड़ रुपये है। वहीं गुरुवार को पुलिस ने याकूब कुरैशी की पत्नी संजीदा बेगम की नौ करोड़ की कृषि भूमि जब्त की थी।
पुलिस ने भूमि पर लगाया था बोर्ड
पुलिस ने भूमि पर बोर्ड लगा दिया था। बोर्ड पर लिखा है कि अब यह भूमि खरीदी या बेची नहीं जा सकती है। पुलिस का कहना है कि अभी याकूब परिवार की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया जारी है।
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याकूब की संपत्ति कुर्क।
- फोटो : अमर उजाला
सीओ किठौर रूपाली राय चौधरी मुंडाली और खरखौदा पुलिस को लेकर बिजली बंबा बाईपास स्थित शाकरपुर गांव के जंगल में पहुंची थी। जहां पर पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की पत्नी संजीदा बेगम के नाम करीब 17 बीघा कृषि भूमि मिली। पुलिस ने पहले मुनादी की और फिर भूमि पर बोर्ड लगा दिया।
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- फोटो : अमर उजाला
पुलिस ने बताया कि गैंगस्टर 14(ए) गैंगस्टर अधिनियम 1986 के अनुपालन में हाजी याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे इमरान व फिरोज की 31.77 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के आदेश डीएम दीपक मीणा ने किए हैं। पुलिस ने खरखौदा क्षेत्र के जाहिदपुर, पीपलीखेड़ा व शाकरपुर व अलीपुर सहित 10 गांवों में जमीन चिन्हित की थी।
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याकूब की संपत्ति कुर्क।
- फोटो : अमर उजाला
डीएम का आदेश मिलने के बाद सीओ किठौर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। संजीदा बेगम के नाम शाकरपुर में कृषि भूमि जिसका खसरा संख्या 138, रकबा करीब 0.6410 हेक्टेयर (दस बीघा) व खसरा संख्या 150 रकबा करीब 0.430 हेक्टेयर (सात बीघा) दोनों कृषि भूमियों को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क कर लिया गया।
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अदालत का फैसला
- फोटो : सोशल मीडिया
न्यायालय के आदेश पर सीओ किठौर को उक्त जमीन का प्रशासक भी नियुक्त किया गया है। जिसमें प्रशासक को उक्त संपत्ति के सर्वोत्तम हित के प्रबंधन की सभी शक्तियां भी दी गई हैं। टीम द्वारा लगाए गए बोर्ड में सीओ किठौर के आदेश पर उक्त भूमि में किसी का प्रवेश वह हस्तक्षेप वर्जित लिखा गया है।