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उन्नाव कांड: हाथ जोडे़ खड़ा रहा विधायक सेंगर, फैसला सुनते ही फफककर फिर रोया, बेटी और बहन भी रोईं
Sat, 21 Dec 2019 10:43 AM IST
शाहरुख खान
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली/उन्नाव
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली/उन्नाव
Published by: शाहरुख खान
Updated Sat, 21 Dec 2019 10:43 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
उत्तर प्रदेश के उन्नाव की बिटिया से सामूहिक दुष्कर्म के 2 साल पुराने मामले में दोषी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (53) को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि उसे मौत तक जेल में रखा जाए। भाजपा से निकाले गए सेंगर पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया, जो उसे एक महीने के अंदर जमा करना होगा।
फाइल फोटो
विधायक को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद पीड़िता की आंखें खुशी से नम हो गईं वहीं इंसाफ की लड़ाई में पिता सहित परिवार के चार लोगों को खो देने की पीड़ा के आंसू भी बहे। फोन पर बात करते हुए बताया कि उसे खुशी है कि आखिरकार झूठ हार ही गया।
विधायक कुलदीप सिंह सेंगर
- फोटो : PTI
रायबरेली में हुए सड़क हादसे में घायल होने के बाद से दिल्ली के एम्स में इलाज के बाद से अस्पताल के ही हॉस्टल में परिवार के साथ रह रही पीड़िता ने बताया कि वह सुबह से ही परिवार के साथ टीवी के सामने बैठकर न्यायालय का फैसला आने का इंतजार कर रही थी। कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा पर बताया कि उसे तसल्ली है कि आखिरकर झूठ हार गया और सच्चाई की जीत हुई।
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कुलदीप सिंह सेंगर
कोर्ट द्वारा फैसला सुनाते वक्त कुलदीप सेंगर हाथ जोडे़ खड़ा रहा। फैसला आते ही सेंगर कोर्टरूम में फफक कर रो पड़ा। इस दौरान कोर्ट में सेंगर की बहन और बेटी भी मौजूद थी। वे भी रोने लगीं। कोर्टरूम में सेंगर बार-बार अपने कुर्ते से आंसू पोंछता नजर आया। इससे पहले सोमवार को भी जब उसे दोषी करार किया गया था, तब भी वह रोने लगा था।
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कुलदीप सिंह सेंगर
साल भर बिटिया के परिवार को 15 हजार प्रति माह दे यूपी सरकार
कोर्ट ने सीबीआई को बिटिया और उसके परिवार की सुरक्षा से संबंधित जानकारी हर तीन महीने में लेने के निर्देश दिए हैं। पीड़िता और उसका परिवार अगले एक साल तक दिल्ली महिला आयोग द्वारा मुहैया करवाए गए घर में ही रहेगा। कोर्ट ने कहा, इस घर के लिए यूपी सरकार हर महीने बिटिया और उसके परिवार को 15 हजार रुपये दे।
कोर्ट ने सीबीआई को बिटिया और उसके परिवार की सुरक्षा से संबंधित जानकारी हर तीन महीने में लेने के निर्देश दिए हैं। पीड़िता और उसका परिवार अगले एक साल तक दिल्ली महिला आयोग द्वारा मुहैया करवाए गए घर में ही रहेगा। कोर्ट ने कहा, इस घर के लिए यूपी सरकार हर महीने बिटिया और उसके परिवार को 15 हजार रुपये दे।