उत्तर प्रदेश के उन्नाव की बिटिया से सामूहिक दुष्कर्म के 2 साल पुराने मामले में दोषी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (53) को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि उसे मौत तक जेल में रखा जाए। भाजपा से निकाले गए सेंगर पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया, जो उसे एक महीने के अंदर जमा करना होगा।
विधायक को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद पीड़िता की आंखें खुशी से नम हो गईं वहीं इंसाफ की लड़ाई में पिता सहित परिवार के चार लोगों को खो देने की पीड़ा के आंसू भी बहे। फोन पर बात करते हुए बताया कि उसे खुशी है कि आखिरकार झूठ हार ही गया।
रायबरेली में हुए सड़क हादसे में घायल होने के बाद से दिल्ली के एम्स में इलाज के बाद से अस्पताल के ही हॉस्टल में परिवार के साथ रह रही पीड़िता ने बताया कि वह सुबह से ही परिवार के साथ टीवी के सामने बैठकर न्यायालय का फैसला आने का इंतजार कर रही थी। कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा पर बताया कि उसे तसल्ली है कि आखिरकर झूठ हार गया और सच्चाई की जीत हुई।
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विधायक कुलदीप सिंह सेंगर
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हालांकि उसका कहना है कि जबतक उसके पिता की हत्या करने वाले विधायक के भाई अतुल सेंगर व अन्य लोगों को भी उम्रकैद की सजा नहीं मिलेगी तबतक उसके लिए न्याय अधूरा ही है। पीड़िता ने बताया कि उसे न्याय दिलाने की लड़ाई के दौरान ही पिता, दादी, चाची और मौसी की जान चली गई।
मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने के लिए विधायक के इशारे पर पिता को बेरहमी से इतना पीटा गया कि उनकी मौत हो गई। बताया कि उसकी व उसकी मां और बहनों की यही इच्छा है कि विधायक व उसके भाई पर चल रहे मामलों में भी न्यायालय उम्रकैद की सजा दे।