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यूपी: गब्बू ने डेढ़ साल की बच्ची के साथ पार कर दी थीं हैवानियत की हदें, अब मिली सजा-ए-मौत

Tue, 23 Feb 2021 01:06 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: शिखा पांडेय Updated Tue, 23 Feb 2021 01:06 PM IST
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sentenced to death in case of misdeed and murder in hardoi up
बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या में आरोपी को मृत्युदंड - फोटो : अमर उजाला
यूपी के हरदोई जिले में डेढ़ साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। मासूम बच्ची के साथ आरोपी गुड्डू उर्फ गब्बू ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि गुड्डू ने मासूम के साथ किस कदर दरिंदगी की थी।
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बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या में आरोपी को मृत्युदंड - फोटो : अमर उजाला
रिपोर्ट के मुताबिक मृतका के दोनों होठों पर काटे जाने के निशान मिले थे, जिसकी वजह से होठ नीले पड़ गए थे। मासूम के चेहरे के बायीं ओर नाखून के निशान मिले थे। दोनों जांघों की ओर खून के धब्बे मिले थे। उसका नाजुक अंग फट गया था और उसमें 10 मिलीलीटर खून मिला था। मासूम की मौत नाक और मुंह दबाये जाने के कारण दम घुटने से हुई थी।

 
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बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या में आरोपी को मृत्युदंड - फोटो : अमर उजाला
होली मिलने आया था, जिंदगी का रंग उड़ा दिया 
बच्ची के परिजनों के साथ गब्बू के ठीक-ठाक संबंध थे। रंग खेलने वाले दिन ही देर शाम गब्बू बच्ची के घर पर होली मिलने गया था। घर में बच्ची की दादी, मां थीं, जबकि पिता गांव में परिचितों के यहां होली मिलने गया था। बच्ची को दुलारते हुए गब्बू ने गोद में उठा लिया था और घर वाले उसके लिए नाश्ता लगा रहे थे। इसी दौरान वह बच्ची को लेकर घर से बाहर निकल गया। इसके बाद जो कुछ हुआ, उससे बच्ची के परिजनों को ऐसा दर्द मिला कि जिंदगी का रंग ही उजड़ गया।

 
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बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या में आरोपी को मृत्युदंड - फोटो : अमर उजाला
कब क्या हुआ
- 17 मार्च 2014 को मासूम बच्ची हुई थी लापता 
- 18 मार्च 2014 को मिला था बच्ची का शव
- 18 मार्च 2014 को दर्ज हुई थी दुष्कर्म के बाद हत्या की रिपोर्ट
- 14 मई 2014 को पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट 
- 18 सितंबर 2014 को आरोप तय हुए
- 19 जनवरी 2015 को मामले में हुई पहली गवाही
- 19 जनवरी 2021 को हुई मामले में आखिरी गवाही
- 18 फरवरी 2021 को दोष सिद्ध करार दिया गया
- 22 फरवरी 2021 को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई।
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बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या में आरोपी को मृत्युदंड - फोटो : अमर उजाला
यह भी जानें
- 36 पेज में न्यायालय ने सुनाया फैसला
- 139 तारीखों पर हुई सुनवाई 
- 11 न्यायालयों में हुई प्रकरण की सुनवाई
- 7 गवाहों ने मुकदमे में दी गवाही
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