फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

UP: अपनी विधायकी गई… पत्नी को बनाया विधायक, अब जेल से रिहा होंगे इरफान, सपाइयों ने कहा- न्याय की हुई जीत

Fri, 26 Sep 2025 02:11 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Fri, 26 Sep 2025 02:11 PM IST
सार

Kanpur News: हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से यही तर्क रखा गया था कि आरोपी सेशन कोर्ट में गैंगस्टर के मुकदमे में आरोप तय नहीं होने दे रहे। बेवजह के प्रार्थना पत्र देकर मुकदमे को लंबित कर रहे हैं। जेल से रिहा हुए, तो मुकदमे को और लंबित रखेंगे।

विज्ञापन
Kanpur lost his MLA post made his wife MLA now Irfan will  released from jail SP workers said justice has won
इरफान सोलंकी - फोटो : amar ujala

कानपुर में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत तीन की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। इरफान और रिजवान ने 2 दिसंबर 2022 को पुलिस कमिश्नर के बंगले पर समर्पण किया था। इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया था। तब से ही दोनों जेल में बंद हैं। दोनों के खिलाफ दर्जनभर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि सभी मुकदमों में जमानत मिल चुकी है।


अब गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में भी जमानत मिलने पर दो साल नौ माह बाद दोनों की जेल से रिहाई संभव हो सकेगी। जाजमऊ थाने में नजीर फातिमा का घर जलाए जाने की घटना के बाद इरफान व उनके भाई रिजवान समेत अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसके बाद कई और मुकदमे भी दर्ज हुए। इन मुकदमों के आधार पर इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, मो. शरीफ, शौकत अली, इसराइल आटे वाला, मुर्सलीन खान उर्फ भोलू, मो. एजाज उर्फ अज्जन के खिलाफ जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

Kanpur lost his MLA post made his wife MLA now Irfan will  released from jail SP workers said justice has won
इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी - फोटो : amar ujala

सातों आरोपियों के खिलाफ तय हो चुके हैं आरोप
इस मुकदमे में सातों के खिलाफ चार्जशीट भी कोर्ट भेज दी गई है। सातों अभियुक्तों में से इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल और रिजवान व इसराइल आटे वाला कानपुर जेल में बंद हैं। इसके अलावा अन्य चारों हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हो चुके हैं। मुकदमे में 17 सितंबर को एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में गैंगस्टर के मुकदमे में सभी सातों आरोपियों के खिलाफ आरोप भी तय हो चुके हैं।

Kanpur lost his MLA post made his wife MLA now Irfan will  released from jail SP workers said justice has won
कोर्ट पहुंचे इरफान सोलंकी - फोटो : amar ujala

यह हैं आरोप
इरफान सोलंकी का अंतरजनपदीय स्तर का संगठित गिरोह है। यह अपराध करके आर्थिक व भौतिक लाभ कमाता है और गिरोह के सदस्य अवैध धन से ऐशोआराम की जिंदगी गुजारते हैं। मारपीट, आगजनी, धोखाधड़ी करके जमीन कब्जाना, रंगदारी वसूलना आदि गिरोह के काम हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
Kanpur lost his MLA post made his wife MLA now Irfan will  released from jail SP workers said justice has won
कोर्ट पहुंचे इरफान सोलंकी - फोटो : amar ujala

डेढ़ साल से नहीं तय हो रहे थे आरोप
हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से यही तर्क रखा गया था कि आरोपी सेशन कोर्ट में गैंगस्टर के मुकदमे में आरोप तय नहीं होने दे रहे। बेवजह के प्रार्थना पत्र देकर मुकदमे को लंबित कर रहे हैं। जेल से रिहा हुए, तो मुकदमे को और लंबित रखेंगे। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी बीच 17 सितंबर को सभी आरोपी कोर्ट पहुंचे और कोर्ट में आरोप तय हो गए। पेशी के दौरान इरफान के चेहरे और बातों में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। इसी के बाद से इरफान और रिजवान की जल्द रिहाई के संकेत मिल गए थे।

विज्ञापन
Kanpur lost his MLA post made his wife MLA now Irfan will  released from jail SP workers said justice has won
आतिशबाजी करते समर्थक - फोटो : amar ujala

दशहरे से पहले हो सकती रिहाई
हाईकोर्ट का आदेश मिलने के बाद गैंगस्टर कोर्ट में जमानतें दाखिल करनी होंगी। कोर्ट जमानतगीरों का सत्यापन कराएगी। इसके बाद रिहाई परवाना जारी होगा और रिहाई हो जाएगी। माह के चौथे शनिवार और रविवार को अदालत बंद रहेगी। सोमवार और मंगलवार को काम होगा। इसके बाद विजयदशमी की छुट्टी हो जाएगी। अगर इस दौरान रिहाई परवाना जारी नहीं हुआ, तो रिहाई छुट्टियों के बाद ही हो सकेगी।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed