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3695 करोड़ के बैंकिंग घोटाले में गिरफ्तार Rotomac कंपनी के मालिक के सामने पीएफ विभाग ने रखा ये दावा

Fri, 04 May 2018 05:30 PM IST
अमित अवस्थी, अमर उजाला, कानपुर
अमित अवस्थी, अमर उजाला, कानपुर Updated Fri, 04 May 2018 05:30 PM IST
सार

- रीएफमें काम कर रहे कर्मचारियों को  कर्मियों के पीएफ का पहले करना होगा भुगतान
- पीएफ विभाग ने कंपनी के लिक्विडेटर के सामने पेश किया दावा
- नीलामी या रिकवरी होने पर पहले पीएफ विभाग का होगा भुगतान
- कंपनी पर एक करोड़ 30 लाख रुपये से अधिक बकाया है पीएफ
 

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Claimed by the PF Department infront of Rotomac company owner vikram kothari
नीलामी या रिकवरी होने पर पहले पीएफ विभाग का होगा भुगतान (विक्रम कोठारी की पुरानी फोटो)

3695 करोड़ के बैंकिंग घोटाले में गिरफ्तार कानपुर के उद्योगपति विक्रम कोठारी की कंपनी के लिक्विडेटर (कर्ज आदि का समाधान कराने वाला) के सामने पीएफ विभाग ने अपना दावा रख दिया है। इससे कंपनी की नीलामी आदि होने पर सबसे पहले पीएफ विभाग के बकाए का भुगतान कराया जाएगा। कंपनी ने अपने यहां कार्यरत करीब तीन सौ से अधिक कर्मचारियों का डेढ़ साल का पीएफ नहीं जमा किया है। कंपनी पर एक करोड़ 30 लाख का पीएफ बकाया है।

 

Claimed by the PF Department infront of Rotomac company owner vikram kothari
सलमान खान के साथ विक्रम कोठारी की पुरानी फोटो
कानपुर पनकी स्थित रोटोमैक कंपनी में तीन सौ से ज्यादा कर्मचारी काम करते थे। कर्मचारियों ने पीएफ न कटने की लिखित शिकायत विभाग में की थी। जांच में पता चला था कि मई 2016 से अक्तूबर 2017 तक पीएफ ही नहीं जमा किया गया। जबकि इस अवधि में कंपनी ने कर्मचारियों का पीएफ काटा था। सूत्रों के मुताबिक सात मार्च को विभाग की ओर से सीएमएम कोर्ट में विक्रम कोठारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

 

Claimed by the PF Department infront of Rotomac company owner vikram kothari
विक्रम कोठारी

इसके अलावा विभाग की ओर से हाल ही में नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की ओर से कंपनी के लिक्विडेटर के सामने विभाग ने दावा भी पेश किया। इसमें कहा गया है कि कंपनी के खिलाफ किसी प्रकार की नीलामी या रिकवरी संबंधी कार्रवाई में विभाग को सबसे पहले सुना जाए और बकाया पीएफ का भुगतान कराया जाए।

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Claimed by the PF Department infront of Rotomac company owner vikram kothari
विक्रम कोठारी

सहायक भविष्य निधि आयुक्त अमित कुमार बाजपेई ने बताया कि पीएफ एक्ट के प्रावधान के तहत दावा किया गया है। कंपनी से किसी भी प्रकार की रिकवरी होने पर बकाया पीएफ जमा करने का प्रावधान है।

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