फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

चाट खिलाने- घुमाने नहीं ले जाता पति तो कर दिया मुकदमा, एक आरोप इस तरह सोने का भी

Sun, 18 Feb 2018 01:34 PM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर Updated Sun, 18 Feb 2018 01:34 PM IST
विज्ञापन
case against husband in domestic violence due to these reasons
डेमो पिक
छोटी-छोटी बातों पर पति-पत्नी के बीच तकरार न्यायालय पहुंची और शुरू हुआ आरोप-प्रत्यारोप का दौर। इसके बाद जो हुआ उसको सुनकर प्रोबेशन अधिकारी ने कुछ इस तरह दिया जवाब। आगे पढ़ें क्या है पूरा मामला...


 

case against husband in domestic violence due to these reasons
डेमो पिक

कर्नलगंज में रहने वाली युवती ने अपने पति के खिलाफ पारिवारिक कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। समझौता कराने के लिए यह केस प्रोबेशन दफ्तर भेजा गया है। काउंसलिंग के दौरान युवती की शिकायतें चौंकाने वाली रहीं।

case against husband in domestic violence due to these reasons
डेमो पिक

युवती ने कहा कि पति कभी चाट खिलाने, घुमाने और पिक्चर दिखाने नहीं ले जाते। कहने पर काम का बहाना बनाते हैं। छुट्टी वाले दिन घर पर सोते हैं। पति ने काउंसिलिंग में कहा कि वह प्राइवेट काम करता है। छह दिन बहुत मेहनत करनी होती है। सातवें दिन वह आराम करना चाहता है। 
 

विज्ञापन
विज्ञापन
case against husband in domestic violence due to these reasons
डेमो पिक
घरेलू हिंसा के मुकदमों में लगातार इजाफा हो रहा है। छोटी-छोटी बातों पर पति-पत्नी के बीच तकरार हो रही है। काउंसलिंग कर विवाद सुलझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अधिकतर मामलों में समझौता नहीं हो पाता है। ऐसी दशा में फिर यह केस कोर्ट भेज दिए जाते हैं। 
रागिनी पांडेय, प्रोबेशन अधिकारी 

 
विज्ञापन
case against husband in domestic violence due to these reasons
डेमो पिक
क्या है घरेलू हिंसा
घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत पीड़िता को क्षतिपूर्ति मिलती है। किसी तरह की कोई सजा का प्रावधान नहीं है। सेक्शन 20 में चिकित्सा, खर्च दिलाने, बच्चों की फीस दिलाने और अन्य प्रकार के मुआवजे का प्रावधान है। सेक्शन 22 में मानसिक और भावनात्मक संकट पर प्रतिकर दिलाया जाता है।

 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed