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डॉक्टर दीप्ति की मौत का मामला: आरोपी डॉ. सुमित अग्रवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

Sat, 10 Apr 2021 01:00 PM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 10 Apr 2021 01:00 PM IST
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Dr Sumit did not get bail from High Court in Doctor Deepti Death Case
डॉक्टर दीप्ति का फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
आगरा की डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल की मौत के मामले में जेल में बंद आरोपी पति डॉक्टर सुमित अग्रवाल को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। सुमित अग्रवाल अगस्त 2020 से जेल में बंद है। सुमित सहित पांच लोगों के खिलाफ थाना ताजगंज में दहेज हत्या का केस दर्ज है। 
Dr Sumit did not get bail from High Court in Doctor Deepti Death Case
पति डॉ. सुमित अग्रवाल के साथ डॉक्टर दीप्ति (फाइल) - फोटो : अमर उजाला
ताजगंज स्थित विभव वैली व्यू अपार्टमेंट निवासी डॉ. दीप्ति अग्रवाल को तीन अगस्त को पति डॉ. सुमित अग्रवाल ने प्रतापपुरा स्थित अपने अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां से उन्हें फरीदाबाद स्थित सर्वोदय हॉस्पिटल रेफर किया गया था। छह अगस्त को डॉक्टर दीप्ति की मौत हो गई थी। 
Dr Sumit did not get bail from High Court in Doctor Deepti Death Case
डॉ. दीप्ति के पिता डॉ. नरेश मंगला (बैंगनी शर्ट में) - फोटो : अमर उजाला
सात अगस्त को ताजगंज थाने में डॉ. दीप्ति के पिता डॉ. नरेश मंगला निवासी कोसी, मथुरा ने दहेज हत्या का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आठ अगस्त को उनके पति डॉक्टर सुमित अग्रवाल को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। 
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डॉक्टर दीप्ति की मौत का मामला - फोटो : अमर उजाला
इस मुकदमे में ससुर डॉ. एससी अग्रवाल, सास अनीता अग्रवाल, जेठ डॉक्टर अमित अग्रवाल और जेठानी डॉ. तूलिका अग्रवाल को भी नामजद किया गया है। हाईकोर्ट से इनको राहत मिल गई। डॉक्टर दीप्ति के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने केस की विवेचना सीबीआई से कराने के आदेश दिए थे। 
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डॉक्टर दीप्ति की मौत का मामला - फोटो : अमर उजाला
लखनऊ की सीबीआई टीम विवेचना कर रही है। डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल के पति डॉक्टर सुमित अग्रवाल जेल में बंद हैं। जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया।
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