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हिमाचल में पार्टी चिह्न पर होंगे एमसी चुनाव, एसएमसी शिक्षकों को राहत, विभागों में भरे जाएंगे खाली पद, जानें कैबिनेट के फैसले

Tue, 23 Feb 2021 08:49 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 23 Feb 2021 08:49 PM IST
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Himachal Cabinet Meeting Decisions Today: MC elections will be held on party symbol, relief to SMC teachers, recruitment in these departments
हिमाचल कैबिनेट के फैसले। - फोटो : अमर उजाला

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रदेश में नगर निगमों के चुनाव पार्टी चिह्न पर होंगे। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव अधिनियम 2012 में संशोधन करने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा पहली बार मेयर पद के लिए ओबीसी रोस्टर लागू करने को भी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि नगर चुनाव के बाद अगर कोई दलबदल करता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। कैबिनेट ने बजट सत्र शुरू होने के पहले दिन 26 फरवरी को राज्यपाल की ओर से दिए जाने वाले अभिभाषण के ड्राफ्ट को भी मंजूरी दी। अब इसे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि नगर निगम वार्डों में पहले से ही रोस्टर लागू है। अब मेयर के लिए ओबीसी रोस्टर लागू होगा। अब इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पद आरक्षित रहेगा। प्रदेश सरकार ने नगर निगम में आयुक्त लगने के लिए आईएएस और एचएएस सेवा अवधि में भी कटौती करने का निर्णय लिया है। पहले नगर निगम में आयुक्त लगने के लिए प्रशासनिक सेवाओं में 10 साल सेवा अवधि का होना अनिवार्य था। अब नियमों में संशोधन करने से आईएएस अधिकारी को 7 साल, एचएएस अधिकारी को आयुक्त लगने के लिए 9 साल की सेवा शर्त होना अनिवार्य होगा। एक्ट में संशोधन का विधेयक विधानसभा में पारित किया जाएगा। सोलन, पालमपुर, मंडी, धर्मशाला नगर निगम के चुनाव इसी साल और शिमला नगर निगम में अगले साल चुनाव होने हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 2016 से पहले जो स्थिति थी, उसे लागू किया गया है। राजनीतिक दल अपनी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव में खड़े कर सकेंगे। 




 

Himachal Cabinet Meeting Decisions Today: MC elections will be held on party symbol, relief to SMC teachers, recruitment in these departments
हिमाचल कैबिनेट के निर्णय। - फोटो : अमर उजाला

कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के तहत नियुक्त 2555 शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए यानी एक साल के लिए सेवा विस्तार दे दिया है। शीतकालीन स्कूलों में नियुक्त इन शिक्षकों की 31 दिसंबर, 2020 को सेवाएं खत्म हो गई थीं, जबकि ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 31 मार्च, 2021 तक इनका सेवाकाल था। कैबिनेट ने गलवां घाटी में शहीद अंकुश ठाकुर के सम्मान में हमीरपुर जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह का नाम बदलकर शहीद अंकुश ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह रखने को सहमति दी। बैठक में किसानों के हितों के लिए के लिए जिला सिरमौर की तहसील पांवटा साहिब के मौजा धौलाकुआं में स्थापित किए जाने वाले क्षेत्रीय बागवान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के लिए डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी को 122-08 बीघा सरकारी भूमि 99 वर्ष की अवधि के लिए एक रुपया प्रति माह की दर पर पट्टे पर देने को स्वीकृति प्रदान की गई।

Himachal Cabinet Meeting Decisions Today: MC elections will be held on party symbol, relief to SMC teachers, recruitment in these departments
हिमाचल कैबिनेट के निर्णय। - फोटो : अमर उजाला

कैबिनेट ने अलग-अलग विभागों में विभिन्न श्रेणी के 28 पद भरने को मंजूरी दे दी। इनमें अभियोजन विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 12 पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। नियमित आधार पर पुलिस विभाग में डीएसपी के चार पद, अनुबंध पर उद्योग विभाग के भू वैज्ञानिक विंग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के आठ पद, अनुबंध पर ही उद्योग विभाग में प्रबंधक डीआईसी का एक पद, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अनुबंध पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दो पद और श्रम एवं रोजगार विभाग में अनुबंध पर सहायक निदेशक कारखानों (रसायन) के एक पद को भरने की सहमति दी गई।

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Himachal Cabinet Meeting Decisions Today: MC elections will be held on party symbol, relief to SMC teachers, recruitment in these departments
- फोटो : अमर उजाला

कैबिनेट ने केंद्र सरकार के संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट-2019 को यथास्थिति मंजूरी दे दी है। नियमों के मुताबिक प्रदेश सरकार न्यूनतम दरों को 10 गुना बढ़ा सकती थी, लेकिन इसे यथास्थिति लागू किया गया। सिर्फ  एक गुना यानी जितनी न्यूनतम राशि है, उतनी ही तय की है। चालान में भेदभाव खत्म किया गया है। उदाहरण के तौर पर केंद्र सरकार ने बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया है। इसमें परिवहन विभाग ने 750 रुपये यानी बीच की राशि तय की है। 


 

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- फोटो : अमर उजाला

कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के अवसर पर आयोजित की जा रही स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर आयोजित होने वाले विभिन्न समारोहों पर भी चर्चा की। मंत्रिमंडल ने प्रेदश के प्रत्येक नर्सिंग संस्थान में 45 वर्ष से कम आयु की पात्र विधवाओं के लिए एएनएम या बीएससी पाठ्यक्रम में एक सीट आरक्षित करने को सहमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सोलन जिले के नालागढ़ में विशेष भूमि अधिग्रहण इकाई का विस्तार करने को स्वीकृति दी।

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