जम्मू जिले में रात्रि कर्फ्यू से आवश्यक सेवाओं को बाहर रखा गया है। इसके साथ ट्रेन से आने वाले यात्रियों पर किसी तरह से पाबंदी नहीं होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग की आवाजाही सुचारू रहेगी। आवश्यक सेवाओं में एंबुलेंस, स्वास्थ्य, सफाई कर्मी, अग्निशमन वाहन, जल शक्ति, पीडीडी कर्मी आदि शामिल हैं, बशर्ते उन्हें पहचान पत्र दिखाना होगा।
रात्रि कर्फ्यू: रेल और राजमार्ग से आवाजाही से जुड़ी बात, अगर आप जम्मू जा रहे हैं तो ध्यान दें
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जिला मजिस्ट्रेट जम्मू अंशुल गर्ग ने अंडर सेक्शन 144 सीआरपीसी, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए रात्रि कर्फ्यू की पाबंदियों को लागू किया है। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह कर्फ्यू अगले आदेश तक रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
यह शहरी सीमा जम्मू जिला (नगर निगम और सात अर्बन लोकल बॉडीज) में प्रभावी होगा। रात्रि कर्फ्यू में मूवमेंट पाबंदियां रहेंगी। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अंडर सेक्शन 188 आईपीसी, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई का प्रावधान होगा।
ये भी पढ़ें- एक था इम्तियाज: जिसे सौंपी गई थी अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की जिम्मेदारी, अब सोया मौत की नींद
उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रमेश कुमार ने शुक्रवार को बोर्ड अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी नवरात्र की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इन व्यवस्थाओं में बोर्ड के खानपान आउटलेट्स में श्राइन, सेनिटेशन, मेडिकेयर और विशेष फास्ट व्यंजनों की उपलब्धता के साथ चौबीस घंटे बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित बनाई जाएगी।
ये भी पढ़ें- एक बार फिर आतंकियों ने लिया मस्जिद का सहारा, जानिए कब-कब धर्मस्थलों में घुसे दहशतगर्द