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Kanjhawala Accident: कार से युवती को खींचने के मामले में नया मोड़, 10 नहीं 13 KM तक घसीटा; धारा 304 और लगाई
Mon, 02 Jan 2023 11:10 AM IST
शाहरुख खान
पुरुषोत्तम वर्मा, अमर उजाला, नई दिल्ली
पुरुषोत्तम वर्मा, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शाहरुख खान
Updated Mon, 02 Jan 2023 11:10 AM IST
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Delhi case
- फोटो : अमर उजाला
बाहरी दिल्ली इलाके में सामने आई सनसनीखेज वारदात से दिल दहल उठा है। नए साल के जश्न में शराब के नशे में चूर पांच युवकों ने अपनी कार से स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारी। इसके बाद आरोपी उसे कई किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। इस दौरान युवती कार में ही फंसी रही। युवती की हालत यह हो गई कि सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं बचा। युवती के दोनों पैर, सिर व शरीर के अन्य हिस्से बुरी तरह कुचल गए। इस मामले में पहले कहा जा रहा था कि आरोपियों ने युवती को 10 किलोमीटर तक घसीटा, लेकिन अब सामने आया है कि कार सवार पांचों युवकों ने कार से युवती को 13 किलोमीटर से ज्यादा घसीटा था। इसमें से करीबन एक से दो किलोमीटर एरिया बाहरी जिले में है। बाकी इलाका रोहिणी जिले में है। दूसरी तरफ मेडिकल जांच में आरोपियों द्वारा शराब पीने की पुष्टि हो गई है।
Delhi case
- फोटो : अमर उजाला
बाहरी जिला डीसीपी हरेंद्र सिंह ने सुल्तानपुरी थाना अध्यक्ष सुखबीर सिंह को रात को अपनी जिप्सी से घटनास्थल वाली जगह को नापने के आदेश दिए थे। उसके बाद थानाध्यक्ष अपनी जिप्सी से जगह को नापने गए।
Delhi case
- फोटो : अमर उजाला
नापने के बाद पता लगा कि आरोपियों ने युवती को 13 किलोमीटर से ज्यादा घसीटा था। दिल्ली पुलिस युवती के शव का पोस्टमार्टम करने करवाने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन करवा रही है । इस मामले में पुलिस मुख्यालय सीधे जांच पर नजर रखे हुए हैं।
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मृतक का फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में सेक्शन 304 (गैर इरादतन हत्या ) जोड़ लिया है। इसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इस सेक्शन में जमानत कोर्ट ही दे सकता है।
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आरोपियों की कार
- फोटो : अमर उजाला
ऐसा कोई कार्य जो मृत्यु का कारण हो और जिसे मृत्यु देने के इरादे से किया गया हो, इसमें सजा का प्रावधान है जोकि आजीवन कारावास या 10 वर्ष कारावास साथ में आर्थिक दंड भी देने कि बात कही गई है। आपको बता दें कि यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध होता है।