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बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए खड़ी हुई नई मुसीबत, एक अक्तूबर से बदलेगा ये नियम

Thu, 21 Sep 2017 09:14 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 21 Sep 2017 09:14 AM IST
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state bank of india changing rule of cheque book
bank customers
देश भर के बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए नई मुसीबत खड़ी होने जा रही है, क्योंकि एक अक्तूबर से एक नियम बदल जाएगा। गौर नहीं किया तो नुकसान हो सकता है।
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दरअसल, 30 सितंबर के बाद एक अक्तूबर से देश के छह बैंकों की चेक बुक अमान्य हो जाएगी। ऐसे में इन बैंकों के ग्राहकों को नई चेक बुक लेनी होगी।
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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यह बदलाव करने जा रहा है। बैंक के छह सब्सिडियरी बैंकों की चेक बुक और आईएफएस कोड एक अक्तूबर से वैध नहीं होंगे।
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ये छह बैंक हैं- स्टेट बैंक ऑफ मैसूर,ए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रवणकोर और भारतीय महिला बैंक। अप्रैल 2017 में एसबीआई में इनका विलय हो गया था।
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एसबीआई ने निर्देश दिए हैं कि इन बैंकों के ग्राहक पुरानी चेक बुक जमा करा दें और नई चेक बुक के लिए आवदेन कर दें, नहीं तो नुकसान झेलना पड़ सकता है।
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