पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जो महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। महिलाओं को सरकार 50 प्रतिशत आरक्षण देगी।
अब नगर पंचायतों से लेकर नगर निगमों तक महिलाओं की ही सरदारी कायम होगी। कांग्रेस ने अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए पंचायती राज और स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 33 से बढ़ा कर पचास फीसदी करने को मंजूरी दे दी है।
सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज और स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 33 से बढ़ा कर पचास फीसदी करने को हरी झंडी दे दी गई। बजट सत्र से पहले यह काफी महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि अगस्त में चार बड़े निगमों समेत कई निकायों के चुनाव होने हैं।
सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि पंचायती राज एक्ट, पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट और पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में संशोधन केलिए प्रारूप बिल को एक्ट में तब्दील करने को विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। इस फैसले से ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों, नगर निगमों, काउंसिलों और पंचायतों के सदस्यों के चयन में महिलाओं का आरक्षण 50 फीसदी हो जाएगा।
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मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह
ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में महिलाओं और ज्यादा अधिकार मिलेंगे। आरक्षण केतहत ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरपंचों, पंचायत समितियों व जिला परिषद चेयरमैन, नगर काउंसिल व नगर पंचायतों के प्रधानों और निगमों के मेयर के पदों में भी होगा।