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ये तरीका अपनाइए, वापिस मिल जाएंगे ऑनलाइन ठगे गए पैसे
Tue, 08 Sep 2015 08:05 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 08 Sep 2015 08:05 AM IST
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ये तरीका अपनाइए, वापिस मिल जाएंगे ऑनलाइन ठगे गए पैसे
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क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन ठगे गए पैसे वापिस मिल सकते हैं? चौंकिए मत, यह सच है और ऐसा कैसे होगा? जानने के लिए पढ़ें पूरी जानकारी। रिपोर्टः कुलदीप शुक्ला, चंडीगढ़
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12 से 18 घंटे के भीतर इंटरनेट के जरिये फ्रॉड कर खाते से निकाली गई रकम की शिकायत कर दें तो वह वापस मिल सकती है। पुलिस के एक ई-मेल पर रकम ट्रांसफर करने वाली कंपनी उसको दूसरे खाते में जाने से रोक सकती है। इसी फार्मूले से साइबर पुलिस ने अब तक ठगी के शिकार लोगों के लाखों रुपये उनके खातों में वापस करा चुकी है।
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इंटरनेट बैंकिंग में रकम ट्रांसफर करने के कई चरण होते हैं। माना जाता है कि नेट से ट्रांसफर होकर रकम एक खाते से दूसरे खाते में पहुंच जाती है। जबकि रकम पहले पेमेंट गेटवे के पास आती है, (एक खाते से दूसरे खाते में पैसा भेजने वाली कंपनी) जहां से अगले 24 घंटे की अवधि में रकम ट्रांजेक्सन की प्रक्रिया पूरी होती है।
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कंपनी पुलिस के ई-मेल पर ऐसी रकम को आगे भेजने से रोक लेती है। इसके लिए जरूरी है कि 12 से 18 घंटे के बीच सूचना मिल जाए। तुरंत शिकायत आने पर पुलिस व बैंक के टाइअप से होगी कार्रवाई।
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पंजाब नेशनल बैंक के रिटायर्ड सीनियर मैनेजर एंड एक्स जनरल सेक्रेटरी सज्जन सिंह है कि उपभोक्ता बैंक संबंधी किसी भी तरह की शिकायत बैंक में ही कर सकता है। इस शिकायत पर बैंक तुरंत एक्शन लेगा। पीड़ित अपनी शिकायत आनलाइन व हार्ड कापी के माध्यम से कर सकता है। लेकिन, पीड़ित के पास बैंक संबंधी पूरे दस्तावेज रहने चाहिए।
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