आपने बैंक खाते को अभी तक आधार या पैन से नहीं जोड़ा है या आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जानिए क्यों?
दरअसल, केंद्र सरकार ने बुधवार को बैंक खाते को आधार-पैन से जोड़ने करने की समय सीमा अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दी है। नए खाताधारकों को इसके लिए छह महीने का समय मिलेगा। पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर तक थी।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, बैंकों एवं अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया है। अब खाताधारकों को अपने बैंक खाते को आधार संख्या एवं आयकर विभाग के स्थायी खाता संख्या यानी पैन से 31 मार्च 2018 तक जोड़ना होगा।
यदि किसी व्यक्ति के पास पैन नहीं है तो उसे फार्म 60 भरकर बैंक में जमा करना होगा। इसके साथ ही वैसे ग्राहक जिन्होंने हाल ही में खाता खुलवाया है, उन्हें आधार संख्या को जोड़ने के लिए छह महीने का वक्त मिलेगा। इसका मतलब है कि ऐसे ग्राहक 31 मार्च 2018 के बाद भी आधार संख्या से अपने खाते को जोड़ सकते हैं।
जिन डोक्यूमेंट को आधार कार्ड से लिंक कराना है, वे हैं बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, इश्योरेंस पॉलिसी, पोस्ट ऑफिस स्कीम और म्यूचुअल फंड स्कीम। जान लें कि अगर आप इनको लिंक नहीं करवाते हैं तो ये डिएक्टिवेट कर दिए जाएंगे।